- बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग को न्यायालय में किया गया पेश,
- छतरपुर की जिला न्यायालय में हुआ पेश
- पुलिस को मिल सकती है आरोपी की रिमांड
- न्यायालय में सुनवाई जारी
- 11 फरवरी को दलित परिवार की बेटी की शादी में की थी फायरिंग और मारपीट
- बमीठा थाने में मारपीट और एससीएसटी एक्ट में हुआ था मामला दर्ज।
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पंडित धीरेंद्रकृष्ण (Dheerendra Krishna Shastri)के भाई शालिग्राम गर्ग (Shaligram Garg) को छतरपुर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर छतरपुर जिला अदालत में पेश किया गया है। कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं. विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। गौरतलब है कि 11 फरवरी को बमीठा के गढ़ा गांव में एक दलित परिवार की बेटी की शादी हुई थी. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dheerendra Krishna Shastri) के भाई शालिग्राम (Shaligram Garg) ने नशे की हालत में शादी में जमकर हंगामा किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसमें वह हाथ में पिस्टल और मुंह में सिगरेट लिए हंगामा करते नजर आ रहे हैं।
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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार करने के लिए छतरपुर पुलिस पर भारी दबाव था। शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के कई दिनों बाद गिरफ्तारी नहीं करने के लिए पुलिस की आलोचना की गई थी। विवाद के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपने भाई से दूरी बना ली थी। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि हर मामले में उनका नाम घसीटने की जरूरत नहीं है।
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एक दिन पहले छतरपुर एसपी सचिन शर्मा ने इस मामले में बयान जारी कर कहा था कि पुलिस जल्द ही इस मामले में चालान पेश करेगी. अब शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट पर निगाहें टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेती है। चाहे उसे पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में। कोर्ट में भारी भीड़ है। पुलिस ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं।
प्रेस नोट छतरपुर पुलिस
वायरल वीडियो के मामले में छतरपुर पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी एवं साथी की गिरफ्तारी
पिछले दिनों सालिगराम गर्ग का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अहिरवार परिवार की शादी समारोह में लोगों को धमकाते दिख रहे थे।
उक्त वायरल वीडियो और परिवार की रिपोर्ट के आधार पर सालिगराम गर्ग पर मारपीट, धमकाना, जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर IPC 294,323,506,427 एवं 3(1) द 3(1) ध 3(2)v क एससी एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अग्रिम विवेचना एसडीओपी खजुराहो को सौंपी गई।
परिवार के पूरक कथनों के आधार पर मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं इजाफा IPC 336, 25/27arms act एवं भी बढ़ाई गई।
आज दिनांक को प्रकरण के मुख्य आरोपी सालिगराम गर्ग एवं राजाराम तिवारी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक हिरासत हेतु प्रस्तुत किया गया।
जिला अभियोजन की कड़ी आपत्ति के बाद शालिग्राम गर्ग को मिली जमानत,फरियादी ने नहीं दर्ज कराई आपत्ति
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के भाई शालिग्राम गर्ग को जमानत मिल गई है. आज विशेष न्यायाधीश उपेंद्र सिंह बघेल की अदालत में किया गया था पेश,अदालत द्वारा जमानत की बात फरियादी से पूछे जाने पर नहीं फरियादी ने दर्ज कराई आपत्ति इसलिए न्यायालय ने 25-25 हजार के जमानत मुचलके पर छोड़ा गया है.
शालिगराम गर्ग को मिली जमानत pic.twitter.com/Ru75lP3CVn
— Khabarilal (खबरीलाल) (@khabarilalg) March 2, 2023
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