Shorts Videos WebStories search

आदिवासी महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कठोर कारावास

Content Writer

whatsapp

मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ  नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि  फरियादिया 2 जुलाई 2016 को लगभग 11 बजे दिन में घर से थोड़ी दूर पर सेमरिया प्लान्टेशन में छिवला का डेहरा काट रही थी, तभी गांव का अनिल पटेल उसके पीछे आकर एकाएक उसकी कमर पकड़कर जमीन में गिरा दिया तथा उसका दाहिना हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की गई। हल्ला गुहार की तो उसका छोटा लड़का अजय सिंह दौड़ा तब अनिल पटेल उसे छोड़कर भाग गया, तब वह अपने लड़के अजय के साथ घर आई व पति के घर आने पर उसे घटना की बात बताई।

अभियुक्त अनिल पटेल यह जानते हुए कि फरियादिया आदिवासी जाति की महिला है फिर भी उसकी इज्जत लेने की नियत से उसे पकड़कर जमीन में गिराया था, फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अजाक उमरिया में किया जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 03/2016 धारा 354 भा. दं. वि. एवं धारा 3(1) (प) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

मामले में अभियोजन का संचालन के0 आर0 पटेल एडीपीओ द्वारा किया गया और उन्होंपने मामले को संदेह से परे सफलतापूर्वक प्रमाणित किया ।  प्रकरण में राज्य की ओर से अभियोजन संचालन डीपीओ/प्रभारी डीडीपी श्रीमती अर्चना मरावी के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ के0 आर0 पटेल द्वारा सशक्ती पैरवी की गयी एवं आरोपी को अधिकतम दण्डव देने का निवेदन किया गया । प्रकरण में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याीचार निवारण) अधिनियम, उमरिया के न्या यालय द्वारा आरोपी अनिल पटेल को भा0दं0सं0 की धारा 354 भा.दं.सं. के अंतर्गत 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

हमें बेहद उम्मीद है की खबर आपको पसंद आई होगी। इस खबर को अपने दोस्तों और परिवारजनों सहित व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।

fea उमरिया
Content Writer

संजय विश्वकर्मा खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल हिंदी में कंटेंट राइटर हैं। वे स्टॉक मार्केट,टेलीकॉम, बैंकिंग,इन्सुरेंस, पर्सनल फाइनेंस,सहित वाइल्ड लाइफ से जुड़ी खबरें लिखते हैं।संजय को डिजिटल जर्नलिज्म में 8 वर्ष का अनुभव है।आप संजय से 09425184353 पर सम्पर्क कर सकते हैं।