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(ग्वालियर) मौत के मामले में मात्र 17 दिन की सजा जानिए कहां का है मामला…

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Correspondent
Jul 20, 2025 7:46 PM IST

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(ग्वालियर) मौत के मामले में मात्र 17 दिन की सजा जानिए कहां का है मामला...
— (ग्वालियर) मौत के मामले में मात्र 17 दिन की सजा जानिए कहां का है मामला...

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यूं तो न्यायालयो में केस पेंडेंसी काफी लंबी है। लेकिन जब 29 साल पुराने केस में सिर्फ 17 दिन जेल की सजा को पर्याप्त माना जाए तो हैरानी ही होगी।हाईकोर्ट ने साल 2007 में दायर क्रिमिनल रिवीजन पर यह फैसले सुनाया है।

दरअसल मामला 1996 का है,जब 16-17 जून की दरमियानी रात को शिव सिंह ट्रक लेकर जा रहा था,तभी पुलिस थाना क्षेत्र लहार जो कि जिला भिंड में आता है,वहां सड़क दुर्घटना में जसराम की मौत हो गई,जबकि सुल्तान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए,इस पर शिव सिंह के खिलाफ लापरवाही से मृत्यु का केस दर्ज किया गया।

इस मामले में उसे 11 दिसंबर 2006 को 1 साल की सजा दी गई, लेकिन सेशन कोर्ट में अपील की गई जो 23 जनवरी 2007 को निरस्त हुई।इसके बाद केस हाई कोर्ट पहुंचा जहां घटना के लगभग 29 साल बाद हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2007 से 9 फरवरी 2007 के दौरान जेल में बिताई अवधि को पर्याप्त मानते हुए कैसे खत्म कर दिया। आपको बता दे की शिव सिंह पूर्व से ही जमानत पर है।

Correspondent

विकास पिछले 6 सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया। विकास मूल रूप से मध्यप्रदेश के ग्वालियर के रहने वालें हैं। विकास नेटवर्क10 सहित कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान में भी काम कर चुके हैं। विकास की डेली पालिटिकल इवेंट्स के साथ ही राजनीति, शिक्षा और क्राइम से जुडी खबरों में ख़ास रूचि है। इन्हें किताबें पढ़ने और यात्रा करना काफी पसंद हैं।… और पढ़ें

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