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आज SAHARA के 112 निवेशकों को मिले 10-10 हजार रुपये अब तक 18 लाख लोगो ने किया पंजीयन जानिए रिफंड प्रक्रिया

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Sahara Refund portal: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके पहले चरण के तहत उन्होंने 112 छोटे निवेशकों को रु. 10,000 की पहली किस्त की घोषणा की. अब तक 18 लाख जमाकर्ताओं ने ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ पर पंजीकरण कराया है। पोर्टल 18 जुलाई को लॉन्च किया गया था।

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बता दें कि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च के समय कहा गया था कि पात्र जमाकर्ताओं को पोर्टल पर पंजीकरण के 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति और एजेंसियों के साथ मिलकर भारत सरकार ने रिकॉर्ड समय में एक महीने से भी कम समय में सराहनीय काम किया। फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते 112 लाभार्थियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये जमा किए जा रहे हैं।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने और समाज के अंतिम तबके की परेशानियां दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार लगातार निवेशकों की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। सभी एजेंसियों ने रिकॉर्ड समय में निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस दिलाने के लिए सराहनीय कार्य किया है, जिससे लोगों को उनकी जमा राशि वापस मिल रही है।

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सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में पिछले 15 साल से अटके करोड़ों रुपये निकालने का प्रयास किया गया। शाह ने कहा कि अब तक लगभग 33 लाख निवेशकों ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

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बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर

आज प्रथम चरण में सहारा समूह की सहकारी समितियों के 112 जमाकर्ताओं को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से 10,000 रुपये का भुगतान किया गया है। प्रथम चरण के विश्लेषण के अनुभव के आधार पर, दावों के सत्यापन/त्वरित सत्यापन के लिए न्यायाधीश की सहायता से लेखा परीक्षक द्वारा “एसओपी (Standard Operating Procedure)” तैयार की जा रही है।

संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया डिजिटल और कागज रहित है और दावे प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल, कुशल और पारदर्शी है। यह सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं कि केवल वास्तविक जमाकर्ताओं को ही पैसा वापस किया जाए।

SMS से मिलेगी जानकारी

पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इन सोसायटियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड करके अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए जमाकर्ताओं का आधार कार्ड (Aadhaar Card)  के जरिए सत्यापन किया जाएगा. धनराशि, उपलब्धता के अधीन, जमाकर्ताओं द्वारा उनके दावों और अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नियुक्त सोसायटियों, लेखा परीक्षकों और ओएसडी द्वारा सत्यापन के बाद 45 दिनों के भीतर सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी और उन्हें सूचित किया जाएगा। इसके बारे में एसएमएस/पोर्टल के माध्यम से। सोसायटी के वास्तविक जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है।

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रिफंड पाने के लिए 12 स्टेप में जाने क्या है प्रोसेस

  1. इसके लिए सबसे पहले निवेशकों को https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  2. पंजीकरण के लिए जमाकर्ता को पोर्टल के होमपेज पर क्लिक करना होगा।
  3. यहां आपको अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  4. इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें।
  5. रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर डिपॉजिटर लॉगइन पर क्लिक करें।
  6. इसके बाद आधार और मोबाइल नंबर के आखिरी चार अंक डालकर दोबारा ओटीपी डालें।
  7. नियम और शर्तें पढ़ें और ‘मैं सहमत हूं’ पर क्लिक करें, यहां आपके बैंक का नाम, डीओबी (जन्म तिथि) दिखाई देगा।
  8. इसके बाद आपको जमाकर्ता प्रमाण पत्र के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरना होगा और सोसायटी का नाम, सदस्यता संख्या, जमा राशि भरनी होगी।
  9. सभी विवरण दर्ज करने और सत्यापन के बाद आपको पोर्टल पर दावा पत्र डाउनलोड करना होगा।
  10. आपको इस पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा और हस्ताक्षर करना होगा।
  11. इसके बाद दोबारा क्लेम लेटर अपलोड करें. एक बार यह सफल हो जाने पर, आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश भेजा जाएगा।
  12. इसके बाद क्लेम राशि 45 दिनों के भीतर आपके आधार से जुड़े खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. 

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