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- इंदौर पुलिस ने पत्नी की आशंका पर पति पर सोशल मीडिया प्रयोग पर लगाई धारा 144
- अतरंग वीडियो वायरल से जुड़ा है मामला
- पत्नी ने पति के खिलाफ की थी शिकायत
- इंदौर जिले के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का मामला
इंदौर में पत्नी द्वारा अपने ही पति पर शक जाहिर करते हुए वीडियो वायरल करने की आशंका पर पुलिस विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी धारा 144 के तहत पति को हिदायत दी गई है कि वह यदि किसी तरह की कोई आपत्तिजनक वीडियो वायरल करता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल पूरा मामला यह है कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली है पीड़िता द्वारा पुलिस को शिकायत की थी कि मेरा पति मेरे अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की आशंका के आधार पर फरियादी पीड़िता पत्नी द्वारा पुलिस अधिकारियों को शिकायत की गई थी कि मेरे कुछ अंतरंग वीडियो मेरे पति के मोबाइल में है और वह वायरल कर सकता है जिससे मेरी बदनामी होने का आशंका है और इसी के चलते आला अधिकारियों द्वारा पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए पति के सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान धारा 144 लगाई गई है अधिकारियों का कहना है कि यदि पति किसी तरह का महिला का फोटो वा वीडियो वायरल करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी
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