राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को माह जुलाई 2023 में उमरिया जिले के विकास खण्ड मानपुर एवं विकास खण्ड पाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर उचित मूल्य की दुकान खोलकर खाद्यान्न सामग्री का वितरण नही किये जाने एवं हितग्राहियों की आधार सीडिंग एवं मोबाईल नंबर प्रवृष्टि का कार्य पीओएस मशीन से नहीं किये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मानपुर, द्वारा घघडार, खलौध, ददरौडी, मझोखर, छपडौर, महरोई, दरबार, गजरहा, सुखदास, पडवार, डोभा, बेल्दी, बडखेरा, डांेगरीटोला, कोडार, पाैंडिया, चितराव, कुशमहा, कछराटोला, पडखुरी, चंसुरा, परासी अमिलिया, बरबसपुर, बम्हनगंवा, झाल के उचित मूल्य दुकानो के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर विक्रेताओं को शो काज नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के अंदर जवाब चाहा गया है.
इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा विकास खण्ड पाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर उचित मूल्य की दुकान खोलकर खाद्यान्न सामग्री का वितरण नही किये जाने के एवं हितग्राहियों के आधार सीडिंग एवं मोबाईल नंबर प्रवृष्टि का कार्य पीओएस मशीन से नहीं किये जाने के कारण सलैया-02, कुशमहाखुर्द, बन्नौदा, सुंदरी, छोटतुम्मी, हथपुरा, सुंदरदादर, मलियागुडा, बकेली ओदरी, पाली वार्ड क्रमांक 01 से 04) उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस के अंदर जवाब चाहा गया है .
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शा.उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को समय-समय पर निर्देश जारी कर नियमित उचित मूल्य दुकान प्रत्येक कार्य दिवस में खोलकर हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न सामग्री का वितरण कराये जाने एवं हितग्राहियों के ई केवायसी तथा परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाईल सीडिंग करने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी उक्त कार्य नहीं किये जाने के कारण शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के विरूद्ध सार्वनजिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डारत्मक कार्यवाही की गई है .