भाजपा के जिला पदाधिकारी पर आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन एवं धारा 144 का वीएसटी एवं वीवीएसटी के विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली अनूपपुर में नायब तहसीलदार मंगलादास चक्रवर्ती की शिकायत आवेदन पर प्रथम दृष्टया अपराध की धारा 188 ता.हि. का अपराध घटित करना पाए जाने पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र 87-अनूपपुर भाजपा उम्मीदवार बिसाहूलाल सिंह के अनूपपुर नगर आगमन पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सिंह परिहार के आवेदन पर वाहन क्रमांक एमपी 04 सीएक्स 5666 की अनुमति रिटर्निंग ऑफीसर अनूपपुर द्वारा सशर्त दी गई थी, किन्तु स्वागत रैली हेतु 10 से अधिक वाहन पाए गए.
जिसका उल्लेख वीवीटी टीम की रिपोर्ट में है। रैली में बिना अनुमति के आदर्श आचरण संहिता एवं धारा 144 का वीएसटी एवं वीवीएसटी के विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर उल्लंघन पाए जाने पर संयोजक ज्ञानेन्द्र सिंह परिहार के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत एफ.आई.आर. थाना कोतवाली अनूपपुर में नायब तहसीलदार मंगलादास चक्रवर्ती के शिकायत आवेदन पर प्रथम दृष्टया अपराध की धारा 188 ता.हि. का अपराध घटित करना पाए जाने पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।