दो दिन पहले एक वायरल वीडियो के मामले में लवकुशनगर वन परिक्षेत्र में पदस्थ लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार को निलंबित कर दिया गया है, आपको बता दें कि वायरल वीडियो में लक्ष्मण प्रसाद प्रसाद नशे की हालत में गाली गलौज करते हुए पाया गया, जिसके बाद विभाग के डीएफओ द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें वन रक्षक द्वारा आम लोगों के बीच में गाली गलौज के साथ अभद्रता पूर्ण वर्ताव किया गया, जो आचरण नियमों के विरुद्ध है,
जो वन रक्षक के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है,
निलंबन अवधि में मुख्यालय वन परिक्षेत्र बड़ा मलहरा नियत किया गया है।
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