रायसेन जिले के बेगमगंज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा विशेष सत्र प्रकरण मैं विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के आरोपी ऋतिक पिता रंजन प्रजापति उम्र 19 साल थाना केंट जिला सागर को धारा 363 एवं 366 (क) में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रु. अर्थदंड एवं धारा 376 (2) (एन) भादवि एवं 5 (एल) /6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रु.के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर द्वारा बताया गया कि 31 मई 2022 को पीडिता के पिता द्वारा थाना बेगमगंज उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री जो उसके गांव की ही स्कूल में अध्ययनरत है, रिजल्ट देखने का कहकर घर से गई थी जो शाम 4 बजे तक घर वापस नहीं आयी है। उसके विद्यालय आस पडोस सभी स्थान पर तलाश किए जाने के बाद भी नहीं मिली रही है। जिसके पर पुलिस द्वारा गुमसुदी मामले को पंजीकृत किया गया।
फरियादी द्वारा पुलिस को यह बताया गया कि उसकी पुत्री एक कीपेड मोबाईल रखे है तथा फोन लगाने पर भी उठा नहीं रही है। उसे संदेह है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। जिसके बाद पुलिस द्वारा पीडिता के मोबाईल लोकेशन के आधार पर उसका पता लगाया जो कि सागर में पाया गया तथा पीडिता के दस्तयाब होने पर पंचनामा बनाया गया तथा पीडिता के कथन लिए गए जिसके आधार पर आरोपी द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई जिसके पश्चात पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध भादवि की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट का प्रकरण बनाया जाकर बाद विवेचना संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जिस पर पीडिता द्वारा दिए गए कथन एवं सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों एवं साक्ष्यों की विधिसम्मत अवलोकन करने के उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा आरोपी ऋतिक पिता रंजन प्रजापति उम्र 19 साल थाना केंट जिला सागर को किशोरी के साथ दुष्कृत्य के आरोपों को सिद्ध पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया है। प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी जेल में निरूद्ध रहा।