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CEO जिला पंचायत ने 4 भ्रष्टाचारी सचिवों को सुनाई सजा भेजा 1 माह के लिए जेल

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CEO जिला पंचायत ने 4 भ्रष्टाचारी सचिवों को सुनाई सजा भेजा 1 माह के लिए जेल
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मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जिला पंचायत सीईओ के फैसले ने भ्रष्टाचार्यों के बीच में हड़कंप का माहौल निर्मित कर दिया है। दरअसल जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह के द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 और धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चार भ्रष्टाचारी सचिवों को एक महीने के लिए जेल भेज दिया है।

सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में जो काम चल रहे हैं उनको लेकर के राशि निकालने की अनियमितता के साथ-साथ कहीं ऐसे मामले भी हैं जिनमें काम तो नहीं किया गया लेकिन राशि पूरी आहरित कर ली गई है। ऐसे तमाम मामलों को लेकर के धारा 40 एवं 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उनकी सुनवाई न्यायालय विहित प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी में की जा रही थी। उन्होंने कहा कि इन धाराओं के तहत एक महीने का जेल भेजने का प्रावधान है जिनके तहत चारों सचिव कल्याण सिंह,सुभाष रॉय, संतोष राय और मान सिंह को जिला जेल उमरिया न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि उमरिया जिले में कई ऐसी पंचायतें हैं जहां काम तो नहीं हुआ है लेकिन राशि आहरित कर ली गई है। इसके साथ ही कूट रचना करके गुणवत्ताहींन काम करके भी राशि का आहरण कर लिया गया है। जिला पंचायत सीईओ की यह कार्रवाई निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ पैदा करेगी। और आने वाले समय में ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में लगाम लगेगी।

Khabarilal
Madhya Pradesh उमरिया
Sub Editor

मैं पिछले 5 शाल से ज्यादा समय से Content Writing कर रहा हूँ। मैंने Bcom से Graduation किया है। मुझे Automobile और Tech मे ज्यादा इंट्रेस्ट है इसीलिए मैं इन पर लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ।
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