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अब ग्वालियर में भी अपनाया जाएगा सफाई को लेकर के इंदौर मॉडल हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

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अब ग्वालियर में भी अपनाया जाएगा सफाई को लेकर के इंदौर मॉडल हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
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ग्वालियर हाईकोर्ट में शहर में फैली गंदगी और कचरा निस्तारण से जुड़ी जनहित याचिका पर अहम सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को इंदौर मॉडल अपनाने के साथ DRDO से सलाह लेने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश दिए है।

दरसअल ग्वालियर शहर के दीनदयाल नगर के रहने वाले सरताज सिंह ने शहर में फैली गंदगी और कचरा निस्तारण को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी इस याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना और उसके बाद केंद्र सरकार को विशेष निर्देश दिए हैं, हाई कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि शासन इंदौर मॉडल का अध्ययन करें और इसे अपनाना नाम बेहद जरूरी हो गया है इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए जो इंदौर का दौरा करने के बाद तय करें कि किस तरह उनकी कार्य प्रणाली काम कर रही है,यदि उस कार्यप्रणाली का पालन ग्वालियर में किया जाए तो ग्वालियर की तस्वीर और रूप बदल सकता है, इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार DRDO से इस मामले में सलाह भी ले,गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने ग्वालियर जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम प्रशासन के साथ ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और भोपाल तक के अफसर को पक्षकार बनाया है। मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 13 फरवरी को होगी।

ग्वालियर
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बीते दशक से सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता कर रहा हूं। देश के कई जाने-माने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान में काम कर चुका हूं।।मध्यप्रदेश के लीडिंग न्यूज़ पोर्टल Khabarilal.net के माध्यम से आप तक त्वरित और तथ्यपरक खबर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
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