कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिंदवाड़ा श्री शीलेन्द्र सिंह ने संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल एवं आयुक्त पशुपालन, मंत्रालय, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के पत्र 10 फरवरी 2025, एवियन इनफ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की रोकथाम एवं बचाव के लिये पशुपालन विभाग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में जारी एक्शन प्लान में दिये गये निर्देशानुसार छिन्दवाड़ा शहर में विक्की चिकन शॉप एवं नॉवेल्टी चिकन शॉप वार्ड नंबर-30 एवं वार्ड नंबर-03 के बिल्ली पालकों के घर H5N1 एवियन इनफ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) के सैम्पल पॉजिटिव पाये जाने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये 01 किलोमीटर के दायरे में नगर निगम छिन्दवाड़ा के वार्ड नम्बर 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 41 एवं 45 को H5N1 एवियन इनफ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) से संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है तथा सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र छिन्दवाड़ा, ग्राम पंचायत लिंगा को एवियन इनफ्लूएंजा (वर्ड फ्लू) सर्वेलेंस क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं ।
जिसके अनुसार संक्रमित क्षेत्र में आगामी आदेश तक सभी चिकन शॉप बैकयार्ड पॉल्ट्री फॉर्म को तत्काल प्रभाव से बन्द रखे जाने के आदेश दिये गये हैं। संक्रमित क्षेत्र में चिकन एवं पॉल्ट्री प्रोडक्ट की बिक्री एवं परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। संक्रमित क्षेत्र में पायी गयी सभी मुर्गियों एवं उनके उत्पादनों (अंडों) को पशु चिकित्सा विभाग एवं नगर निगम के सहयोग से कलिंग एवं सुरक्षित निस्तारण कराना अनिवार्य होगा। संक्रमित क्षेत्र की बिल्लियों एवं पशु-पालकों को अपने पशुओं के बीमार होने पर भी तत्काल प्रभाव से आइसोलेट करके घर में ही एक निश्चित व्यक्ति के संरक्षण में रखना होगा एवं पशु चिकित्सा विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। संक्रमित क्षेत्र के निवासियों से अपेक्षा होगी कि वे आगामी आदेश तक चिकन (पॉल्ट्री), अंडे आदि का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही अपने पशुओं को कच्चे पॉल्ट्री उत्पाद खिलायेंगे। सर्वेर्लेंस क्षेत्र में पॉल्ट्री फॉर्म, बैकयार्ड पॉल्ट्री, चिकन शॉप, अंडा शॉप को प्रतिदिन डिसइन्फेक्टेड एवं सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा तथा पक्षियों/पशुओं की असामान्य मृत्यु की सूचना तत्काल प्रभाव से पशु चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य होगा। संक्रमित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग H5N1 पॉजिटिव पाये गये चिकन शॉप मालिकों एवं पशु पालकों के परिवारों एवं उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों के स्वैब नमूने लेंगे। जिले के सभी चिकन शॉप, अण्डा शॉप एवं बेकयार्ड पोल्ट्री फॉर्म आदि में डिसइनफेक्शन, सेनेटाईजेशन की कार्यवाही की जायेगी। मुख्य मटन मार्केट वार्ड क्रमांक 30 के 01 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र के सभी होटल एवं ढाबा व्यवसाईयों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के पॉल्ट्री, अंडे एवं मांसाहारी भोजन 21 दिवस तक ग्राहकों को विक्रय नहीं करेंगे।
आम नागरिकों को यह सूचित किया गया है कि सभी पॉल्ट्री, अण्डों की दुकानों से अपने को दूर रखें एवं आसपास साफ-सफाई रखें तथा बीमार एवं मृत पक्षियों एवं पशुओं की सूचना ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/पशुपालन विभाग के जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नम्बर 07162-222297, 9893585457 पर दें।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। जो व्यक्ति, संगठन, समिति, संस्था इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूध्द भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।