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जीआरपी इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों पर FIR दर्ज करने रेलवे कोर्ट ने दिए आदेश 

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जीआरपी इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों पर FIR दर्ज करने रेलवे कोर्ट ने दिए आदेश 
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ग्वालियर में बिना आरोप थाने में बंद कर 50 हजार रुपये वसूलने के मामले में स्पेशल रेलवे कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में दोषी जीआरपी इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए है। 

दरअसल यह मामला बीती ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 14 अक्टूबर 2023 का है जब शहर के तारागंज इलाके के रहने वाले टीकाराम रजक का विवाद नेहा यादव नाम की महिला से हुआ था। महिला ने जीआरपी थाने पहुंचे मामले की शिकायत की थी। लेकिन बाद में दोनों के बीच राजीनामा हो गया था इसके बावजूद 23 अक्टूबर 2023 को जीआरपी सिपाही राहुल यादव और प्रशांत यादव टीकाराम को घर से उठाकर ले गए। लॉकअप से छोड़ने के एवज में पुलिस वालों ने टीकाराम से 50 हजार मांगे, टीकाराम की पत्नी सोनम ने जब 50 हजार रुपए पुलिस वालों को दिए तब टीकाराम को लॉकअप से छोड़ा गया।

इस घटना के खिलाफ पीड़ित टीकाराम ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दायर किया था, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जीआरपी थाने की तीन दिन की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी,लेकिन फुटेज कोर्ट में देने से मना करते हुए बताया गया कि कैमरे खराब है।कोर्ट ने तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाया और उनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि थाने के कैमरे सही है या तो उन तीन दिन की वीडियो डिलीट की गई है या फिर कैमरे बंद रखे गए थे। ऐसे में स्पेशल रेलवे कोर्ट ने टीकाराम को 3 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखने और उसे अवैध वसूली के आरोप में जीआरपी थाने के तत्कालीन टीआई वीरेंद्र झा और दो सिपाही राहुल यादव प्रशांत यादव पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

Khabarilal

ग्वालियर
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बीते दशक से सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता कर रहा हूं। देश के कई जाने-माने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान में काम कर चुका हूं।।मध्यप्रदेश के लीडिंग न्यूज़ पोर्टल Khabarilal.net के माध्यम से आप तक त्वरित और तथ्यपरक खबर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
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