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श्योपुर जिले में 13 और 14 मार्च को डीजे पूरी तरह प्रतिबंध, DM ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश 

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श्योपुर जिले में 13 और 14 मार्च को डीजे पूरी तरह प्रतिबंध, DM ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश 
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श्योपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट Arpit Verma IAS ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार, श्योपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों, जिनमें डीजे, साउंड, बॉक्स आदि शामिल हैं, का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।

यह आदेश बोर्ड परीक्षाओं, रमजान के महीने, होली और धुरेड़ी के त्योहार को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोक परिशांति कायम रखना है।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) (2) और 16 के तहत दंडनीय होगा।

 

श्योपुर जिले में 13 और 14 मार्च को डीजे पूरी तरह प्रतिबंध, DM ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश 
श्योपुर जिले में 13 और 14 मार्च को डीजे पूरी तरह प्रतिबंध, DM ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

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श्योपुर
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आदित्य खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं।इन्हें डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव है।आदित्य टेक,ऑटो,मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, क्राइम और डेली इवेंट्स से जुड़ी खबरों में रुचि रखते हैं।आदित्य चौपाल से भोपाल, मध्यभूमि के बोल, स्टेट वॉइस, बुंदेली दर्शन सहित कई बड़ी न्यूज़ वेबसाइट के वेब डवलपर भी हैं। इन्हें आप 09977114944 पर संपर्क कर सकते हैं।