MP News : विधायक जी की गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट जबलपुर ने SP को दिए आदेश - खबरीलाल.नेट
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MP News : विधायक जी की गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट जबलपुर ने SP को दिए आदेश

खबरीलाल Desk

विधायक जी की गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट जबलपुर ने SP को दिए आदेश
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MP News :हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा मध्य प्रदेश के एक विधायक की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं। सतना से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के ख़िलाफ़ चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट में उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है दरअसल पूरा मामला 2016 से हाई कोर्ट जबलपुर में विचाराधीन संबंधित मामले में सुनवाई 1.25 लाख रुपये के चेक बाउंस की ख़बर निकल कर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने विजय कंकने को 1.25 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था।

सिद्धार्थ कुशवाहा के विधायक बनने के बाद बाद यह केस जबलपुर की विशेष अदालत में ट्रांसफर हो कर दिया गया था। कोर्ट की तारीखों में सिद्धार्थ कुशवाहा नहीं पहुंचते थे यही कारण है कि अदालत ने पाया कि कटनी कोर्ट ने भी कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। लेकिन, कुशवाहा कटनी या जबलपुर में एक भी बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। पुलिस अधीक्षक सतना को विधायक को गिरफ़्तार कर न्यायालय में पेश किए जाने का हुआ आदेश, संबंधित मामले में अब विशेष न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक सतना को एक पत्र भेजा है जिसमे उनके ख़िलाफ़ गुरफ़्तारी वारंट के साथ 3 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

क्या लिखा है ऑर्डर शीट में –

परिवादी विजय कनकने पिता श्री रामसहाय कनकने द्वारा श्री शरद गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सिद्धार्थ कुशवाहा (वर्तमान विधायक सतना) अनुपस्थित ।

प्रकरण जिला-कटनी के जिला न्यायालय से विशेष न्यायालय एम.पी.एम.एल.ए. जबलपुर को स्थानांतरित किया गया है। उसके पश्चात् प्रकरण उपस्थिति हेतु नियत किया गया था। परिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हो चुके हैं। मूल प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 04.03.2016 को 1,25,000/- रूपए के चेक के अनादरण के संबंध में प्रस्तुत किया गया था एवं धारा 138 पराकम्य लिखित अधिनियन के तहत् संज्ञान लिया गया था और प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत किया गया था। अभियुक्त को वर्ष 2016 से समन/वारंट जारी किए जाने के पश्चात् भी अभियुक्त सिद्धार्थ कुशवाहा अनुपस्थित है। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना विधायक हैं, इस कारण यह प्रकरण इस विशेष न्यायालय को अंतरित किया गया है। न्यायदृष्टांत अश्विनी कुमार उपाध्याय विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार एम. पी.एम.एल.ए. से संबंधित प्रकरण शीघ्र निराकृत किया जाना है। अभियुक्त वर्ष 2016 से अनुपस्थित है। आदेश पत्रिका दिनांक 26.02.2018 के अनुसार अभियुक्त को गिरफ्‌तारी वारंट जारी किए जाने के बाद भी अभियुक्त अनुपस्थित है।

पुलिस अधीक्षक सतना को इस निर्देश के साथ प्रथम उपस्थिति का गिरफ्‌तारी वारंट प्रेषित हो कि आवश्यक रूप से तामीली कराकर आगामी दिनांक पर अभियुक्त को उपस्थित रखें। गिरफ्तारी वारंट पर टीप अंकित हो कि आरोपित अपराध जमानतीय है, जमानत प्रस्तुत किए जाने पर पेशी दिनांक की सूचना देकर रिहा किया जाए। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 03.04.2025 को प्रस्तुत हो।

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