जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मनमोहन सिंह कुशराम ने बताया कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने एवं जनसामान्य की मानसिकता में बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2013 से प्रदेश में लाडो अभियान प्रारम्भ किया गया था। अभियान अंतर्गत 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया विवाह मूहूर्त के अवसर पर सामूहिक विवाह संपन्न होते है जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है।
उन्होने कहा है कि विवाह पर निगरानी रखते हुए अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु जैसे विद्याथियों में जागरूकता हेतु शिक्षा विभाग, शपथ (पंच/सरपंच/सचिव) हेतु पंचायत विभाग, रैली हेतु स्कूली बच्चों एवं आंगनवाडी के बच्चो हेतु शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग, गांवो में समूह में चर्चा स्व सहायता समूहों की दीदीयों अजीविका मिशन, बाल विवाह रोकने हेतु समस्त विभाग के सहयोग हेतु पुलिस विभाग व्दारा दिये गये निर्देश का पालन करते हुये कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा है कि यदि जिले में कहीं कोई बाल विवाह होता है , उसकी सूचना वन स्टॉप सेंटर में स्थापित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में दी जा सकती है जिसका दूरभाष क्रमांक 07653- 292939 है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।