MP New Traffic Rules: मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करके मध्यप्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसने और हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से लगने वाले जुर्माना राशि में बड़ा बदलाव किया है.ऐसे में आप भी इस नई अधिसूचना से वाकिफ हो जाइए नही तो जाने अनजाने में यातायात नियमों का उल्लंघन करना आपको भारी पड़ सकता है. नए अधिनियम के मुताबिक अब इमरजेंसी वाहनों और एम्बुलेंस के रास्ते को बाधित करने पर 10 हजार का शमन शुल्क (commissioning fee) यानी जुर्माना लगेगा. प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वाहनों पर लगने वाले जुर्माने की राशियों का पुनरीक्षण किया गया था। कैबिनेट में जुर्माने का प्रस्ताव पास होने के बाद अधिसूचना जारी की गई है। अलग-अलग अपराध की अलग-अलग राशियां निर्धारित की गई हैं।
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परिवहन विभाग ने वाहन चलाने के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना की नई दरें लागू कर दी हैं। छह मार्च को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। लापरवाह चालकों के खिलाफ शिकंजा कसने की कवायद चल रही है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 300 रुपये का जुर्माना देना होगा। ओवरलोड माल वाले वाहनों को अब 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। खतरनाक ड्राइविंग के लिए 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक का जुर्माना आवश्यक है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में हॉर्न बजाने, अनावश्यक अत्यधिक शोर करने या साइलेंसर काटने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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अतिरिक्त सवारी के लिए 1500 रुपये की जगह अब प्रति व्यक्ति प्रति सवारी 200 रुपये जुर्माना देना होगा। यातायात उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जुर्माना शुल्क में बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह फैसला कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
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अब यह रहेगी जुर्माने की राशि
- यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपये जुर्माना।
- एंबुलेंस व आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।
- बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये जुर्माना।
- अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवहन वाहन चलाने पर पांच हजार व गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपये का जुर्माना।
- -गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर तीन हजार रुपये जुर्माना।
- -गैर परिवहन वाहन पर प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपये व दोबारा नियम तोड़ने पर दो हजार रुपये जुर्माना।
- ओवर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना।
देखिए नया गजट नोटिफिकेशन
Artical by Aditya
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