मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 के नियम-11(1) के तहत अशासकीय शिक्षण संस्था-गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह (डाइस कोड-23120318304) की मान्यता, नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानको, शर्तो और उत्तरदायित्वों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का प्रथम दृष्टया पालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप लोक शिक्षण सागर संभाग सागर के संयुक्त संचालक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
जारी आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी दमोह के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र के माध्यम से जिले में संचालित अशासकीय शिक्षण संस्था गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह के किए गए निरीक्षण में मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 एवं मान्यता संशोधन नियम 2020 में वर्णित निर्धारित मापदण्ड का विद्यालय में पालन नहीं करना प्रतिवेदित किया गया है।
दमोह – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट,
दमोह के एक विद्यालय में अनियमितताए पाए जाने पर उसकी मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गयी
मेरे भांजे भांजियों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी एवं मध्यप्रदेश सरकार ऐसे कृत्यों के विरूद्ध कठोर से कठोर कारवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है
गंगा जमना स्कूल हिजाब मामला,