बेलसरा की उचित मूल्य की दूकान में मारा जा रहा था गरीबों का हक़ : भौतिक सत्यापन से खुली पोल 2 लाख 10 हजार 300 रूपये शासन के पक्ष मे जमा कराने निर्देश जारी 

दुकान पर कम खाद्यान्न पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान बेलसरा के सहा. विक्रेता कृष्णचंद सिंह को 2 लाख 10 हजार 300 रूपये शासन के पक्ष मे जमा कराने के निर्देश

उमरिया । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ रीता डेहरिया ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य  दुकान बेलसरा के विक्रेता डोमारी सिंह के विरूध्द जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी करकेली व्दारा उचित मूल्य दुकान बेलसरा का निरीक्षण विक्रेता डोमारी सिंह का स्वास्थ्य खराब होने के कारण सहायक विक्रेता कृष्ण चंद्र सिंह की उपस्थिति में किया गया । 

 जांच मे पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान बेलसरा की दुकान का संचालन पीओएस मशीन व्दितीय उपयोगकर्ता कृष्ण चंद सिंह व्दारा किया जाता है तथा हितग्राहियो को खाद्यान्न वितरण किया गया है । शासकीय उचित मूल्य दुकान बेलसरा के हितग्राही मीरा बाई, रत्नी बाई, केहर सिंह, संपति बाई, उमा बाई, जुगुंती बाई, विद्या बाई, ललन सिंह, छोटी बाई, भरनिया बाई, कौशल सिंह, मनबिहारी सिंह, छोटी बाई, लेख सिंह, कोमल सिंह, कौशल सिंह के कथन लिए गए तथा अन्य हितग्राहियो के कथन , सामूहिक कथन के रूप मे लिपिबध्द किए गए । कथन मे हितग्राहियो व्दारा माह जनवरी 2021 मे केवल गेहूं प्राप्त होना बताया गया । चावल, नमक, शक्कर प्राप्त बताया गया। शिकायतकर्ता मानिकराम सिंह को माह जनवरी 2021 व फरवरी 2021 का वितरण 6 फरवरी 2021 को पीओएस मशीन के माध्यम से किया गया जिसकी पीओएस मशीन से प्राप्त पावती मे गेहू, चावल, नमक , सीएफ गेहू, सीएफ नमक, सीएफ शक्कर प्रदर्शित हो रहा है , लेकिन विक्रेता व्दारा नमक , शक्कर, व चावल पात्रतानुसार नही दिया गया तथा एक माह का राशन भी नही दिया गया । बेलसरा के गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया । भौतिक सत्यापन मे गेहूं निरंक, चावल पांच बोरी, लगभग 50 किलो, नमक निरंक, शक्कर निरंक पाई गई । 

 शासकीय उचित मूल्य दुकान बेलसरा के सहायक विक्रेता कृष्णचंद्र व्दारा स्टाक रजिस्टर  निरीक्षण पंजी प्रस्तुत नही की गई । पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टाक अनुसार गेहूं 56.18 क्विटल, चावल 27.47 क्विटल, नमक 2.35 क्विटल, शक्कर 0.74 क्विटल पाया गया । जबकि भौतिक रूप से नमक निरंक, गेहूं निरंक, शक्कर निरंक, चावल 5 बोरी में लगभग 50 किलो, पाया गया । इस प्रकार गेहू 56.18 क्विटल कम, चावल 24.97 क्विटल कम, नमक 2.35 क्विटल , शक्कर 0.74 क्विटल कम पाया गया । 

भौतिक सत्यापन में कम पाई गई मात्रा के बारे में सहायक विक्रेता कृष्ण चंद सिंह (विक्रेता श्री डोमारी सिंह के पुत्र) द्वारा जांच समय कथन दिया गया की विक्रेता डोमारी सिंह का स्वा0 खराब होने के कारण उनके द्वारा सहायक विक्रेता के तौर पर खाद्यान्न का वितरण किया जाता है ।माह जनवरी 2021 में शासन स्तर से कम आवंटन प्राप्त होने के कारण हितग्राहियो को चावल का वितरण नहीं किया जाना बतलाया गया जबकि विक्रेता/ सहायक विक्रेता द्वारा सभी हितग्राहियों का आधार प्रमाणिकरण कर चावल का विक्रय च्व्ै मशीन से दिखाया गया है, अबकि कथनानुसार (हितग्राहियों) को चावल का वितरण नहीं किया गया। माह जनवरी 2021, चावल 7.04 क्विंटल प्राप्त होने पर हितग्राहियो को वितरण न होने पर बहस की स्थिति न बने इस कारण वितरण नहीं किया गया। सहायक विक्रेता द्वारा आधार प्रमाणीकरण के बिना हितग्राहियों को राशन वितरण किया जाना बतलाया गया है। लेकिन कोई वैध कारण व दस्तावेज वितरण के प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान बेलसरा के विकेता/सहायक विक्रेता द्वारा किया गया उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश एवं 18 का उल्लंघन है । इसी आदेश की कण्डिका 16 के तहत दण्डनीय है।

 प्रकरण पंजीयन किया जाकर अनावेदक को सूचना पत्र जारी कर तलब किया गया। अनावेदक नोटिस प्राप्त कर उपस्थित सहायक विक्रेता श्री कृष्ण सिंह द्वार अवगत कराया गया कि उनके पिता विक्रेता डोमारी सिंह का निधन 3मई 2021 में हो गया है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया चूंकि जांच दिनांक को भी सहायक विक्रेता कृष्णचंद सिंह द्वारा विक्रेता के तौर पर उपस्थित होकर जांच कराई गई एवं अपने लिखित कथन में विक्रेता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण राशन का वितरण का कार्य स्वयं किये जाने का लेख कराया गया है एवं वर्तमान में भी कृष्णचंद सिंह शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के तौर पर कार्यरत है। अतः जांच समय दुकान में कम पाये गये खाद्यान्न एवं राशन वितरण में की गई अनियमितता हेतु कृष्ण चंद सिंह उत्तरदायी है।

संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उमरिया द्वारा प्रस्तुत जांच कार्यवाही मय प्रतिवेदन में भौतिक मौका पंचनामा व प्रकरण में संलग्न उपभोक्ताओं के कथन एवं विक्रेता कृष्णचंद सिंह के द्वारा प्रस्तुत नोटिस के जवाब का मनन किये जाने पर पाया गया कि अधिरोपित आरोप प्रमाणित है। प्रमाणित आरोपों के लिए

अनावेदकगण को दण्डित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि अनावेदक द्वारा भविष्य में खाद्यान्न वितरण के संबंध में शासकीय उचित मूल्य दुकान में त्रुटि की पुर्नवृति न करें।

कृष्णचंद सिंह विक्रेता/सहायक विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान बेलसरा के विरुद्ध जाँच समय दुकान पर कम पाये गये खाद्यान्नू की कुल राशि (दो लाख दस हजार तीन सौ चौरालिस) रु की वसूली कृष्णचंद सिंह से भू-राजस्व की भांति की जाकर शासन पक्ष में जमा कराये जाने का आदेश पारित किया गयाहै। साथ ही 3000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। अनावेदक उक्त दोनो राशि आदेश जारी दिनांक से 10 दिवस के अंदर मध्यप्रदेश शासन के विभागीय शीर्ष के जरिये चालान जमा करते हुए चालान की दो प्रतियां इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिष्चित करे।

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