मध्य प्रदेश

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, दो हजार का जुर्माना

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 376, 506 भाग-2 भादवि शासन बनाम 40 वर्षीय रामप्रसाद ऊर्फ पन्ने राठौर पुत्र रामदुलारे राठौर, निवासी ग्राम धनगवां पिपरहा टोला को धारा 376 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम, कारावास 1000 रूपये अर्थदण्डऊ एवं धारा 506 भाग-2 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने की।

अपर लोक अभियोजक ने मंगलवार को बताया कि पीडिता का पति रिश्तेदारी में गया हुआ था और वह रात में अकेली थी, देर रात के उसे आहट सुनाई दी, वह जागी तो अपने बिस्तर के पास रामप्रसाद ऊर्फ पन्ने राठौर को देखा जिसने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम/बलात्कार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीडिता ने इस संबंध में परिवार को जानकारी देकर आरोपित के विरुध थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपित को गिरफ्तार किया। कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जहां पर आरोपी को सजा सुनाई गई।

Sanjay Vishwakarma

संजय विश्वकर्मा (Sanjay Vishwakarma) 41 वर्ष के हैं। वर्तमान में देश के जाने माने मीडिया संस्थान में सेवा दे रहे हैं। उनसे servicesinsight@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। वह वाइल्ड लाइफ,बिजनेस और पॉलिटिकल में लम्बे दशकों का अनुभव रखते हैं। वह उमरिया, मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने Dr. C.V. Raman University जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन में BJMC की डिग्री ली है।

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