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Ladli Behna Yojana : स्व-घोषित प्रमाण पत्र होंगे मान्य आवेदन की प्रक्रिया भी होगी निःशुल्क रहेगी – कलेक्टर

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Ladli Behna Yojana : महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण को बनाए रखने तथा महिलाओ की परिवार में निर्णय भूमिका सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का मुख्यमंत्री श्री शिवराज  सिंह चौहान 05 मार्च को जम्बूरी मैदान भोपाल से शुभारम्भ करेंगें। योजना प्रारंभ होने के उपरान्त पात्र महिलाओं के आवेदन 25 मार्च से 30 अप्रैल 2023 तक प्राप्त किए जाएंगे।

कलेक्टर आगर मालवा कैलाश वानखेड़े ने जिले की महिलाओं से अपील की है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में सभी पात्र महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु जिले के सभी गांवों एवं शहरी क्षेत्रों के वार्डां में शिविर आयोजित किए जाएंगे। आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी तथा योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु स्व-घोषित प्रमाण पत्र मान्य होंगे, इसके लिए अलग से किसी प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी में नहीं आएं। योजना में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो प्रपत्र पूर्ति करने एवं आवेदन संबंधी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा

योजना में 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, 01 मई को अनंतिम सूची जारी की जाएगी तथा 15 मई तक अनंतिम सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त की जाएगी, प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 16 से 30 मई के मध्य किया जाएगा तथा 31 मई को अंतिम सूची जारी की जाएगी। योजना में 10 जून 2023 को राशि का अंतरण पात्र महिलाओं के खाते में होगा।

लाड़ली बहना योजना  में  लाभ की पात्रता

योजना में मध्यप्रदेश की मूल निवासी 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को लाभ की पात्रता होगी, योजना में विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी।  प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रूपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है। योजना में समस्त आवेदन निःशुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र“ देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की जाएगी।

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लाड़ली बहना योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

योजना हेतु आवेदन पोर्टल, मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन भरे जा सकेंगे। इस हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओ के द्वारा पूर्व से ही “ आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र “ भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होगे। भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैम्प, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा आनलाईन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी।  यह पावती एसएमस एवं  व्हाट्सअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगीं। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेगी। ’ आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी ।आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थानो पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाईव फोटो लिया जा सके एवं ई-केवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को परिवार की समग्र आई डी दस्तावेज, स्वयं की समग्र आईडी दस्तावेज, स्वयं का आधार कार्ड,स्वयं का बैंक खाता, जन्मतिथि प्रमाण के लिये अंकसूची साथ लाना होगी। महिलाओं के स्वयं का आधार से लिंक्ड एवं डीबीटी इनबेल्ड बैंक खाता होना आवश्यक है।

लाड़ली बहना योजना में अपात्रता

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनान्तर्गत वे महिलाएँ जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5  लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरान्त पेंशन प्राप्त कर रहा हो, जो स्वयं शासन की योजना में प्रतिमाह 1000 या उससे अधिक राशि प्राप्त कर रहा हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक रहा हो, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चयनित, मनोनित, बोर्ड, निगम मण्डल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर) हो, जिनके परिवार के सदस्य के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हो वे अपात्र होगी।

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