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टीआई सहित महिला उप निरीक्षक पर नहीं हुई निलंबन की कार्यवाही

लोकायुक्त रीवा ने समान थाना के टीआई सुनील कुमार गुप्ता और महिला उपनिरीक्षक रानू वर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध पंजीबद्ध हुए 24 घंटे से ऊपर का समय गुजर गया। परंतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय ...

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Sanjay Vishwakarma

लोकायुक्त रीवा ने समान थाना के टीआई सुनील कुमार गुप्ता और महिला उपनिरीक्षक रानू वर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध पंजीबद्ध हुए 24 घंटे से ऊपर का समय गुजर गया। परंतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अभी तक दोनों ही पुलिस अफसरों को निलंबित किए जाने का कोई आदेश जारी नहीं किया।

जबकि अभी तक पुलिस संबंधित जितने भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उन सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निलंबन की गाज गिर चुकी। लेकिन टीआई सुनील गुप्ता एवं महिला उपनिरीक्षक रानू वर्मा को निलंबन ना किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है।

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गौरतलब है कि शुक्रवार को लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने जारी बयान में बताया कि समान थाना क्षेत्र में संचालित गोगो होटल के संचालक के विरुद्ध थाना प्रभारी समान एवं महिला उप निरीक्षक ने शराब पिलाये जाने का अपराध पंजीबद्ध किया था।

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जिस पर होटल संचालक ने न्यायालय में जुर्माना भी जमा कर दिया। होटल संचालक का आरोप था कि टीआई समान और महिला उपनिरीक्षक उससे होटल चलाए जाने के लिए 20 हजार प्रति माह के रूप में मांग रही।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच कर आरोप सिद्ध पाए जाने पर दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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Artical by आदित्य

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