EOW ने पटवारी को 12 हजार ₹ की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा - खबरीलाल.नेट
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EOW ने पटवारी को 12 हजार ₹ की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

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मध्य प्रदेश के देवास जिले में मंगलवार को ईओडब्ल्यू उज्जैन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम ने पटवारी को 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटवारी ने शिकायतकर्ता बसंतीलाल पटेल से जमीन के बंटवारे के लिए 20 हजार रुपये की मांग की थी. ज्ञात हो कि आरोपी पटवारी बाबूलाल पांचाल पटवारी हल्का जिले के मिर्ज़ापुर देवास में पदस्थ है। शिकायतकर्ता ने 8 हजार की राशि पटवारी को दे दी थी. फिलहाल कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम परिसर के पास स्थित आवास पर कार्रवाई चल रही है.

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पटवारियों पर कार्रवाई को लेकर देवास जिला इन दिनों सुर्खियों में है। बीते दिनों जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता द्वारा प्राकृतिक आपदा में वितरित की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वित्तीय अनियमितता करने वाले 7 पटवारियों को सस्पेंड किया गया था। करीब 18 पटवारियों पर विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए थे। इनमें से कुछ के खिलाफ पुलिस थानों में केस भी दर्ज किए गए है।

और आज EOW उज्जैन की टीम ने 12 हजार ₹ की रिश्वत लेते हुए देवास जिले के बरोठा क्षेत्र में हल्का मिर्जापुर के पटवारी को रंगे हाथों धरदबोचा।

दरअसल ईओडब्ल्यू SP को पिछले दिनों रिटायर्ड प्रधान अध्यापक बसंतीलाल पटेल ने शिकायत की थी कि मिर्जापुर स्थित उनकी 12 बीघा जमीन का बटांकन(बंटवारा) करने की एवज में मिर्जापुर हल्के के पटवारी बाबूलाल पांचाल द्वारा उनसे रुपयों की मांग की जा रही है। 20 हजार ₹ की मांग की गई थी। 8 हजार ₹ वह पटवारी को दे चुके है। उनसे पटवारी द्वारा और रुपए मांगे जा रहे है। जिससे वह बेहद परेशान हो चुके है।

आज बचे हुए 12000 ₹ देने की बात हुई थी… तभी ईओडब्लू ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी बाबूलाल पांचाल को रिटायर्ड शिक्षक बसंतीलाल पटेल से 12 हजार ₹ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरदबोचा। EOW की टीम ने यह कार्रवाई आरोपी पटवारी के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम परिसर में स्थित निवास क्रमांक 45 पर आज सुबह की।

EOW डीएसपी अजय कैथवास ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आज हमने पटवारी बाबूलाल पांचाल को रिटायर्ड शिक्षक बसंतीलाल पटेल से 12000 ₹ रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा है और अब इस पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13 (1b) व 13 (2) के तहत कार्रवाई की गई है.

 

Article By Aditya

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