गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन नम्बर को कूटरचित कर नम्बर की जगह दादा,पापा,बाप लिखवाने वालो के लिए बुरी खबर है। आपने देखा होगा कि जिन गाड़ियों रजिस्ट्रेशन प्लेट पर- 8055 होता है उसे बॉस बना दिया जाता है,जिनका नम्बर 4141 बन जाता है पापा या दादा बना दिया जाता है ऐसे कई उदाहरण हैं, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट पर आम तौर पर देखे जा सकते हैं, आरटीओ उमरिया संतोष पाल ने बताया कि ये गैरकानूनी है और ऐसा करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है।
सुनिए क्या कहा RTO उमरिया ने
कलेक्टर परिसर में लगा कैम्प
कलेक्टर परिसर उमरिया में RTO उमरिया संतोष पॉल की मौजूदगी में एकदिवसीय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट रजिस्ट्रेशन को लेकर कैम्प लगाया गया। आरटीओ उमरिया ने जानकारी देते बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि वैसे 15 जनवरी 2024 थी.
हाई कोर्ट के निर्णय के बाद चालू हुआ अभियान
आरटीओ उमरिया ने जानकारी देते हुए बताया की उच्च न्यायालय में पूजा शांडिल वर्सेस एमपी गवर्नमेंट हमें दिए गए निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश में सभी वाहनों में एक निश्चित समय अवधि में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की निर्देश जारी किए हैं।
2 दिन बाद मुहैया कराई जाएगी प्लेट
इसी परिपेक्ष्य में किसी परिपेक्ष में कलेक्टर उमरिया में आम जनता,अशासकीय वाहनों एवं शासकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए सलरता और तो सहजता के साथ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराई जा सके इसलिए यहां आज कैंप लगाया गया है। प्राप्त आवेदनों का अपॉइंटमेंट करने के बाद में आज यहां से नंबर प्लेट जनरेट करने की रिक्वेस्ट की जाएगी और दो दिन के बाद में इसी स्थान पर पुनः कैंप लगा करके नंबर प्लेट का वितरण किया जाएगा।
ये लगेंगे चार्ज
दो पहिया वाहनों के लिए 495.60 रुपए एवं फोर व्हीलर के लिए 780 रुपए का चार्ज है। आरटीओ उमरिया ने आगे कहा कि यह सभी चार्ज ऑनलाइन जमा होंगे आपको किसी को भी कैश अमाउंट नहीं देना है।आधिकारिक वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
आरटीओ उमरिया ने कहा कि कुछ फेक कंपनियां अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने का काम कर रहे हैं लेकिन इसके लिए जनता को जागरूक होना होगा। हो सकता है ऐसे तमाम लोग आपको कम दामों में नंबर प्लेट उपलब्ध करा दे लेकिन यह प्लेट वैलिड नहीं होती है। और कानून की दृष्टिकोण से वह गलत है।