अष्टधातु की मूर्ती बता कर पीतल की मूर्ती बेचकर ठगी करने का मामला सागर जिले से आया है जहा पुलिस थाना मोतीनगर में दिनांक 12 अप्रैल 2024 को फरियादी निवासी सूबेदार वार्ड जिला सागर ने रिपोर्ट लेख किया, आरोपी कंछेदी पिता स्वर्गीय जूतेलाल कुर्मी उम्र 58 साल निवासी ग्राम रसूलपुर जिला विदिशा और सूरत चढ़ार पिता सुकई उम्र 43 साल निवासी देवल चोरी थाना राहतगढ़ जिला सागर के मिले और बताएं कि हमारे पास जैन भगवान की अष्टधातु की चमत्कारिक मूर्ति है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है, जिसके अनुसार 50 लाख रुपए का सौदा हुआ, एडवांस के तौर पर फरियादी से ₹10,000 लेकर जैन भगवान की मूर्ति फरियादी को धोखाधड़ी कर बेच दी तब फरियादी ने कहा कि शेष बचे हुए पैसे सागर घर चल कर देते हैं तब फरियादी ने घर जाकर उक्त मूर्ति को चेक करवाया तो पीतल की मूर्ति होना पाया गया, इस प्रकार से आरोपियों के द्वारा फरियादी के साथ धोखाधड़ी करना पाए जाने पर थाना मोतीनगर में धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध कायम किया गया।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है
यह मूर्ति आरोपियों के पास कहां से आई और उनके द्वारा इस प्रकार की घटना कहां-कहां की गई है के संबंध में पूछताछ जारी हैआरोपियों के कब्जे से जैन भगवान की एक मूर्ति घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल कुल कीमती 1,10,000 रुपए ,जप्त कर लिए है।