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कलेक्टर ने Sanjay Tiwari को 01 वर्ष की अवधि के लिए किया जिला बदर 24 घंटे के अंदर Umaria जिला छोड़ने दिए निर्देश 

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कलेक्टर ने Sanjay Tiwari को 01 वर्ष की अवधि के लिए किया जिलाबदर 24 घंटे के अंदर Umaria जिला छोड़ने दिए निर्देश
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने संजू उर्फ संजय तिवारी पिता सुतीक्षण प्रसाद तिवारी उम्र 46 साल निवासी मानपुर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलो शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिंडौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओ से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया है। 

अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घंटे के अंदर जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण मे सुधार करे । आदेश प्रभावशील रहने तक बिना अनुमति के बिना उक्त सीमाओ मे प्रवेश नही करेगा । उसके विरूध्द चल रहे न्यायालयीन मामलो की पेशी की तिथियो पर थाना प्रभारी को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति मे छूट रहेगी । पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा । आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

 

उमरिया
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मैं पिछले 5 शाल से ज्यादा समय से Content Writing कर रहा हूँ। मैंने Bcom से Graduation किया है। मुझे Automobile और Tech मे ज्यादा इंट्रेस्ट है इसीलिए मैं इन पर लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ।
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