कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमरिया ने मुंकी उर्फ प्रभाकर मिश्रा पिता रमेश प्रसाद मिश्रा उम्र 25 साल निवासी राम जानकी मंदिर के पास मानपुर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के अंतर्गत उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलो सहित शहडोल , अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिंडौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओ से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया है। अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घंटे के भीतर विनिष्टि जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करेंगे।
आदेश प्रभावशील रहने तक बिना अनुमति के उक्त सीमाओ मे प्रवेश नही करेंगे। उसके विरूध्द चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियो पर थाना मानपुर को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति में छूट रहेगी । पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा । आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।