Shorts Videos WebStories search

—Advertisement—

बिना हेलमेट बाइक चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

Author Picture
Sub Editor
Jul 30, 2025 11:04 PM IST

[inb_subtitle]

—Advertisement—

MP News : जिले में सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर हो रही वृद्धि और उनसे होने वाली जनहानि को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।आदेशानुसार ऐसे दो पहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, उन्हें भोपाल जिले के किसी भी पेट्रोल पम्प या सीएनजी पम्प पर पेट्रोल अथवा सीएनजी प्रदान नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक और सवारी को आई.एस.आई. मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट सार्वजनिक मार्गों पर सफर करना स्वयं वाहन चालक और आम जनता दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है।

यह प्रतिबंध 01 अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश जिले की समस्त राजस्व सीमा में प्रभावी होगा।

यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थितियों में लागू नहीं होगा। यह आदेश अन्य किसी भी पूर्ववर्ती नियम या आदेश के अतिरिक्त माना जाएगा।

उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, संस्था या संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

Sub Editor

आदित्य खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं।इन्हें डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव है।आदित्य टेक,ऑटो,मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, क्राइम और डेली इवेंट्स से जुड़ी खबरों में रुचि रखते हैं।आदित्य चौपाल से भोपाल, मध्यभूमि के बोल, एमपीब्रेकिंग, बुंदेली दर्शन सहित कई बड़ी न्यूज़ वेबसाइट के वेब डवलपर भी हैं। इन्हें आप 09977114944 पर संपर्क कर सकते हैं।… और पढ़ें

लेटेस्ट और ट्रेंडिंग स्टोरीज

Leave a Comment

होम
MP ब्रेकिंग
powerफटाफट
Join करें
वेब स्टोरीज