ओसवाल कंपनी की नकली किताब बेचने का प्रकरण एमपी के उमरिया जिला मुख्यालय से आया है जहां उमरिया के संजय मार्केट स्थित माँ अन्नपूर्णा पुस्तक भंडार के संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेड मार्क एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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दरअसल कोतवाली उमरिया में धर्मेंद्र दीक्षित पिता सुरेंद्र दीक्षित निवासी सेवला ग्वालियर रोड जिला आगरा की शिकायत पर माँ अन्नपूर्णा पुस्तक भंडार उमरिया के संचालक कैलाश चंद्र अग्रवाल निवासी ज्वालामुखी कॉलोनी उमरिया की दुकान पर दबिश देकर पुलिस ने 13 नाग ओसवाल बुक्स कैप्स जिसकी कीमत ₹4200 रुपए जप्त की है।
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आरोपी कैलाश चंद्र अग्रवाल संचालक माँ अन्नपूर्णा पुस्तक भंडार उमरिया के खिलाफ अपराध क्रमांक 470/23 के तहत 63,65 कॉपीराइट एक्ट,ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 103 और 104 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
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हालाँकि ओसवाल कम्पनी यदि ऐसे लोगो पर कार्यवाही करें जो इन छोटे छोटे विक्रेताओं को ऐसी नकली किताबे उपलब्ध करवाते हैं तो मार्केट में नकली किताब की सप्लाई स्वत बंद हो जाएगी.
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