Hang till Death : बलात्कार और हत्या के आरोपी फूफा को न्यायालय ने 84 दिन के ट्रायल में सुनाई फाँसी की सजा

नाबालिक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में इटारसी के विधिक इतिहास में आज द्वितीय सत्र न्यायाधीश सविता जडिया ने फांसी की सजा का ऐलान किया गया। रिश्ते में फूफा लगने वाले आरोपी को आज इटारसी न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई।

Hang till Death : आदिवासी केसला अंचल के ग्राम शक्तिपुरा में फूफा ने नाबालिक भतीजी के साथ बलात्कार करने के बाद पहचान छुपाने को लेकर उसकी हत्या बीते वर्ष 18 नवंबर 2022 को कर दी थी इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था इसके बाद लगभग 84 दिनों में स्पेशल पास्को कोर्ट ने आरोपी राहुल कवड़े को हत्या, बलात्कार सहित पास्को एक्ट की धारा में सजा सुनाते फांसी की सजा दंडित किया।

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आपको बता दें कि इटारसी के विधिक इतिहास का यह पहला मामला है जहां 84 दिनों में किसी आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया गया।न्यायालय ने आरोपी राहुल कवड़े को धारा 376 ए बी में मृत्युदंड एवं 5000 रुपये जुर्माना,376 -2 बी में आजीवन कारवास एवं 5000 रुपये जुर्माना,302 मृत्युदंड एवं 5000 रुपये जुर्माना,5 एन/6 में मृत्युदंड एवं 5000 रुपये जुर्माना एवं 363 में 3 वर्ष का कारवास के साथ 1000 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इस मामले में अंतिम तर्क जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा एवं प्रकरण की सम्पूर्ण पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हरि शंकर यादव के द्वारा की गई।

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Article By Aditya

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