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शिवराज मामा की भांजियों से छेड़छाड़ करने वाले सीएम राइज के प्राचार्य हुए निलंबित

पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत सागर कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने किया निलंबित छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के है आरोप उक्त कृत्य शिक्षकीय गरिमा एवं पदीय कर्तव्यों के बताया ...

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Sanjay Vishwakarma

  • पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत सागर कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने किया निलंबित
  • छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के है आरोप
  • उक्त कृत्य शिक्षकीय गरिमा एवं पदीय कर्तव्यों के बताया प्रतिकूल |
  • निलंबन अवधि में श्री राजपूत का मुख्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर होगा।
  • इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

पढ़िए क्या लिखा है आदेश में

कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा अपने प्रस्ताव स्था०-1 / शिक्षा / 2023 / 2724 दिनांक 13-04-2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश दिनांक 25-07-2022 के द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत उच्च मा०शि० को समान सामर्थ्य में उप प्राचार्य के पद पर सी०एम०राईज शा० उ०मा०वि० शाहनगर में पदस्थ किया गया था, तथा विद्यालय की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू कियान्वन के दृष्टिकोण से जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना के आदेश दिनांक 06-10-2022 के द्वारा श्री राजपूत को सी०एम० राईज शा० उ०मा०वि० शाहनगर के प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौपा गया था दिनांक 09-04-2023 को श्री राजपूत के द्वारा की गई छेड़-छाड़ एवं मानसिक प्रताड़ना के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने संबंधी आवेदन समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ, जिसके संबंध में की गई जाँच उपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 12-04-2023 के अनुसार श्री राजपूत दोषी पाये गये है।

2- कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत पाया गया है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत उच्च मा०शि० द्वारा कारित उक्त कृत्य शिक्षकीय गरिमा एवं पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (I) (II) (III) का उल्लघन है। अतएव श्री राजपूत को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3 : निलंबन अवधि में श्री राजपूत का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर नियत किया जाता है।

4 : निलंबन अवधि में श्री राजपूत को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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