लाड़ली बहना योजना : योजना का लाभ लेने आय और मूल निवास प्रमाण पत्र की नहीं पड़ेगी जरुरुत जाने योजना से जुड़ी जरुरी जानकारी

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana in Madhya Pradesh) की शुरूआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 64वें जन्मदिन से होने वाली है. लाड़ली बहना योजना में लगने वाले डाक्यूमेंट्स को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और भ्रम की स्थिति बनी हुई हैं लेकिन इस खबर को पूरी पढने के बाद आप का भ्रम ख़त्म हो जाएगा.आपको बता दें की आय और मूल निवास प्रमाण पत्र (Income and original residence certificate) बनवाने बड़ी संख्या में महिलाएं और उनके परिजन लोक सेवा केंद्र (Public Service Center) में पहुंच रहे है. जबकि योजना का लाभ लेने के लिए आय और मूल निवासी की जरूरत नहीं है. केवल समग्र आईडी एवं आधार कार्ड की आवश्कता होगी। इसकी जानकरी मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के कलेक्टर ने त्वीट कर जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें : लाड़ली बहना योजना : ऑन लाईन के साथ साथ ऑफ लाइन भी भरे जायेंगे आवेदन फटाफट तैयार कर लें ये जरुरी कागजात

प्रदेश में 5 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी. इससे पहले भारी संख्या में प्रदेश की महिलाएं गलत जानकारी का शिकार हो रही है. एक आकडे के मुताबिक प्रदेश भर में पिछले 1 सप्ताह में 1 लाख 30 हजार महिलाओं ने आय और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोकसेवा में आवेदन किया है. ऐसे में कई जिलों में  में लोक सेवा केंद्र का सर्वर ठप (Server stalled) पड़ गए है.

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना : अपने 64वें जन्मदिन के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की बहनों को देंगे एक एक हजार रुपए

लाड़ली बहना योजना  की पात्रता की शर्तें

मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला जिसने इसी साल 1 जनवरी को 23 साल की उम्र पूरी कर ली है। विवाहितों में तलाकशुदा विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा। पांच एकड़ से कम भूमि वाले मध्यम वर्गीय परिवारों की बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंच, उपसरपंच बन चुकी महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी।

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना : शिवराज मामा भांजियों को फ्री में देंगे ई स्कूटी नही होगी पेट्रोल की झंझट

ये रहेंगी अपात्र

ऐसी महिलाएं जो स्वयं या जिनके परिवार के सदस्य सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं के परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य चार पहिया वाहन हैं, उन्हें भी कवर नहीं किया जाएगा। जिन महिलाओं की स्वयं या परिवार की स्व-घोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, उन्हें कवर नहीं किया जाएगा। वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, आयकर दाता, सरकारी विभाग, उपक्रम, सेना, पेंशनभोगी, निगम बोर्ड के अध्यक्ष, ये सदस्य भी अपात्र माने जाएंगे।

यह भी पढ़ें : Bandhavgarh Tiger Reserve : बांधवगढ़ के उस काले अध्याय को नही दोहराना चाहता पार्क प्रबंधन उठाया यह बड़ा कदम

जानें- क्या है और भी  शर्तें  ?

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

डाउनलोड करें फॉर्म : 

Exit mobile version