लाड़ली बहना योजना : योजना का लाभ लेने आय और मूल निवास प्रमाण पत्र की नहीं पड़ेगी जरुरुत जाने योजना से जुड़ी जरुरी जानकारी
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana in Madhya Pradesh) की शुरूआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 64वें जन्मदिन से होने वाली है. लाड़ली बहना योजना में लगने वाले डाक्यूमेंट्स को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और भ्रम की स्थिति बनी हुई हैं लेकिन इस खबर को पूरी पढने के बाद आप का भ्रम ख़त्म हो जाएगा.आपको बता दें की आय और मूल निवास प्रमाण पत्र (Income and original residence certificate) बनवाने बड़ी संख्या में महिलाएं और उनके परिजन लोक सेवा केंद्र (Public Service Center) में पहुंच रहे है. जबकि योजना का लाभ लेने के लिए आय और मूल निवासी की जरूरत नहीं है. केवल समग्र आईडी एवं आधार कार्ड की आवश्कता होगी। इसकी जानकरी मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के कलेक्टर ने त्वीट कर जानकारी दी है.
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में आवेदकों को आय प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। केवल समग्र आईडी एवं आधार कार्ड की आवश्कता होगी।
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने संबंधितों को उपरोक्त सूचनाएं संप्रेषित कराने के निर्देश दिए हैं।— Collector Vidisha (@vidishadm) March 2, 2023
प्रदेश में 5 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी. इससे पहले भारी संख्या में प्रदेश की महिलाएं गलत जानकारी का शिकार हो रही है. एक आकडे के मुताबिक प्रदेश भर में पिछले 1 सप्ताह में 1 लाख 30 हजार महिलाओं ने आय और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोकसेवा में आवेदन किया है. ऐसे में कई जिलों में में लोक सेवा केंद्र का सर्वर ठप (Server stalled) पड़ गए है.
लाड़ली बहना योजना की पात्रता की शर्तें
मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला जिसने इसी साल 1 जनवरी को 23 साल की उम्र पूरी कर ली है। विवाहितों में तलाकशुदा विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा। पांच एकड़ से कम भूमि वाले मध्यम वर्गीय परिवारों की बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंच, उपसरपंच बन चुकी महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी।
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ये रहेंगी अपात्र
ऐसी महिलाएं जो स्वयं या जिनके परिवार के सदस्य सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं के परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य चार पहिया वाहन हैं, उन्हें भी कवर नहीं किया जाएगा। जिन महिलाओं की स्वयं या परिवार की स्व-घोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, उन्हें कवर नहीं किया जाएगा। वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, आयकर दाता, सरकारी विभाग, उपक्रम, सेना, पेंशनभोगी, निगम बोर्ड के अध्यक्ष, ये सदस्य भी अपात्र माने जाएंगे।
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जानें- क्या है और भी शर्तें ?
- महिला को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक के खाते की जानकारी, बिजली का बिल, आय प्रमाण डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए.
- इस योजना के तहत किसी भी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती है.
- सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गरीब महिलाएं पात्र होंगी.
- 5 साल में इन महिलाओं के खाते में 60 हजार रुपए जाएंगे.
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
- आधार कार्ड
- आवेदनकर्ता की फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की जानकारी
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)
- वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक)