भांजी को मारकर गड़ाने के मामले में हुआ आजीवन कारावास

मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बहुचर्चित एनआरआई लीना शर्मा हत्याकांड में मंगलवार को करीब 8 साल बाद सोहागपुर कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड का फैसला सुनाया है।

आपको बता दें कि मृतिका लीना शर्मा दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्य कर चुकी थी। साल 2016 के बहुचर्चित लीना शर्मा हत्याकांड में सगे मामा प्रदीप शर्मा समेत 2 आरोपीयो को दोषी पाया गया। नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष सैनी ने हत्यारें मामा समेत तीन को अजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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साल 2016 में नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर थाना अंतर्गत डूडादेह गांव में लीना की हत्या कर दी गई। हत्याकांड को उनके मामा और तत्कालीन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने अपने दो नौकरों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। तीनों आरोपी आरोपी जमानत पर थे। मंगलवार को फैसला आने के बाद प्रदीप शर्मा, गोरेलाल और राजेंद्र को उपजेल पिपरिया भेजा गया।

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मृतिका लीना शर्मा की पैतिृक कृषि भूमि ग्राम डूडादेह में थी, जिसका सीमांकन लीना शर्मा के द्वारा माह अप्रैल 2016 में किया गया था। सीमांकन के उपरांत मृतिका लीना शर्मा की कृषि भूमि में से 10 एकड़ 41 डेसिमल भूमि आरोपी प्रदीप शर्मा(मृतिका के मामा) के कब्जे में पाई गई थी।

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29 अप्रैल 2016 को सुबह करीब 10 बजे मृतिका लीना शर्मा तार फेंसिग करा रही थी, वहीं आरोपी प्रदीप शर्मा एवं उसके कर्मचारी एवं आरोपी राजेन्द्र एवं गोरे लाल भी वहां पहुंचे। मामा आरोपी प्रदीप शर्मा ने मृतिका लीना शर्मा को तार फेंसिग कराने से मना कर दिया था, इसी बात को लेकर आरोपी से मृतिका लीना शर्मा के बीच विवाद एवं मारपीट हुई थी।विवाद के बाद लीना शर्मा लापता हो गई थी।

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पुलिस ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने लीना शर्मा की हत्या कर उसके शव को कामती-रंगपुर के जंगल के बरसाती नाले में। गड़ाने की जानकारी दी गई। मृतिका लीना शर्मा का शव नग्न अवस्था एवं सडी अवस्था में पाया गया था। मृतिका के शव के पास से कपड़े एवं अन्य सामान पाया गया था।

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