SDM पर लग गई छेड़खानी सहित ST SC और पास्को एक्ट की धारा - खबरीलाल.नेट
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SDM पर लग गई छेड़खानी सहित ST SC और पास्को एक्ट की धारा

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एसडीएम सुनिल कुमार झा के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारी एक लिए पुलिस निकल चुकी है,मिली जानकारी एक अनुसार झाबुआ एसडीएम सुनिल कुमार झा एक होस्टल का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान वे आदिवासी बालिकाओं से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन पर बालिकाओं को गलत तरीके से छूने का आरोप है।

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जांच के बाद हो गई FIR

मामले की शिकायत सोमवार को हुई। देर रात जांच के बाद झाबुआ कोतवाली पर छेड़खानी के आरोप में धारा 354, एसटीएससी एक्ट पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ, एफआईआर के बाद कलेक्टर के प्रतिवेदन पर सोमवार देर रात कमिश्नर पवन शर्मा ने सुनिल कुमार झा को सस्पैंड कर दिया है। पुलिस की टीम झा के आवास के आसपास लग गई है। किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी संभव।

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कलेक्टर के प्रतिवेदन पर संभागायुक्त ने किया निलंबित

संभागायुक्त ने अपने आदेश में लिखा कि कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा अपने प्रतिवेदन, पत्र क्रमांक 4862 दिनांक 10.07.2023. के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर झाबुआ द्वारा नवीन अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम झाबुआ में निरीक्षण के दौरान छात्राओं से अश्लील / अनुचित व्यवहार किया है। फलस्वरूप कलेक्टर झाबुआ द्वारा श्री सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर को निलंबित किये जाने की अनुशंसा की है।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि श्री सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर द्वारा प्रथम दृष्टया अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की गई है। अतः श्री सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) के उपनियम (एक) (दो) व (तीन) एवं नियम 3 ( 2 ) के विपरीत होने से श्री सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत् निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कलेक्टोरेट, जिला बुरहानपुर में नियत किया जाता है। श्री सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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