मैहर 24 अप्रैल 2026/कलेक्टर मैहर बिदिशा मुखर्जी ने मानसी गैस एजेंसी अमरपाटन द्वारा पेट्रोलियम गैस वितरण विनियमन आदेश के उल्लंघन किये जाने और आमातारा इण्डेन गैस एजेंसी मैहर को अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर अपना जबाव समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने टेरीटोरी मैनेजर एलपीजी भिटौनी भारत पेट्रोलियम को मानसी गैस एजेंसी अमरपाटन द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेण्डर रिफिल नियमित रूप से नहीं किये जाने के संबंध में त्वरित निराकरण के लिए तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रबंधक एलपीजी इंडियन आयल कारपोरेशन को मेसर्स आमातारा इंडियन वितरक एजेंसी आमातारा मैहर के विरूद्ध अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए संबंधित उपभोक्ताओं को निकटतम सक्रिय एलपीजी वितरक से जोडने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मैहर ने आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आमातारा इंडियन ग्रामीण वितरक एजेंसी निष्क्रिय नियम विरूद्ध एवं असुरक्षित संचालित पाये जाने और द्राविक्रत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 की कंडिकाओं का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण और वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश अभिषेक चतुर्वेदी मेसर्स आमातारा इंडियन ग्रामीण वितरक एजेंसी को दिये है। इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मैहर बिदिशा मुखर्जी ने मानसी गैस एजेंसी अमरपाटन की प्रोपराइटर श्रीमती विमला वर्मा को द्राविक्रत पेट्रोलियम गैस वितरण आदेश 2000 के उल्लंघन करने पर गैस एजेंसी की अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण और एजेंसी के विरूद्ध वैधानिक, अनुशासनात्मक और अभियोजनात्मक कार्यवाही करने की नोटिस जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

