मुन्नी उर्फ माधुरी निवासी पाली को 1 वर्ष के लिए कलेक्टर ने किया जिलाबदर
कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी ने मुन्नी उर्फ माधुरी को जिले की चतुर्दिक सीमाओं से एक वर्ष के लिए किया निष्कासित
उमरिया। कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने श्रीमती मुन्नी उर्फ माधुरी तिवारी पति श्री राजेन्द्र तिवारी उम्र 51 साल निवासी वार्ड नंबर 11 पाली, थाना पाली, जिला-उमरिया (म.प्र.) को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत जिला-उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 01 साल की अवधि के लिये निष्काषित किया है। अनावेदिका आदेश दिनांक से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करे।
आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी अनुमति के बिना उक्त सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगी। उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना प्रभारी थाना पाली को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदिका इस आदेश का पालन करेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।