किसी भी विद्यालय के प्रिंसिपल या हेड मास्टर पर विद्यालय की समस्त जिम्मेदारियां के सहित छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा भी उनके ऊपर होता है. लेकिन प्रिंसिपल जैसे पद और शिक्षक जैसे पद को कलंकित करने का मामला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का है. विदिशा सिरोंज नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक प्रिंसिपल के खिलाफ दीपनाखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मामला दो महीने पुराना है, जिसमें एफआईआर अब दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक शासकीय हाईस्कूल पारधा में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा उम्र करीब 17 वर्ष ने अपने पिता के साथ रविवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस रिपोर्ट में छात्रा ने लिखाया है कि प्रिंसिपल वेदप्रकाश राजपूत ने बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की है। छात्रा ने रिपोर्ट में बताया कि 23 जुलाई 2024 को वह स्कूल में एडमिशन की फीस जमा करने प्रिंसिपल के कक्ष में गई थी। इस दौरान प्रिंसिपल वेदप्रकाश राजपूत कक्ष में ही बैठे हुए थे।
प्रिंसिपल ने कक्ष का दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने बताया कि इस घटना की जानकारी उसने घर पहुंचकर अपनी मां और दीदी को दी थी। उस समय पिता और बड़ी दीदी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। इस वजह से वह थाने में रिपोर्ट लिखाने नहीं आ सकी थी। डेढ़ महीने बाद जब पिता तीर्थ यात्रा और रिश्तेदारों के पास से वापस घर आए तो उन्हें घटना के बारे में बताया। इसके बाद पिता के साथ वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई। इस मामले में एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि नाबालिग छात्रा कि शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी परपास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है आगे भी सबूत के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।