इंदौर में 18 साल पहले कांग्रेस पार्षद मुन्ना अंसारी गोलीकांड मामले में जिला कोर्ट ने कांग्रेस के ही पूर्व विधायक अश्विन जोशी को बरी कर दिया है। मामले में कुल चार आरोपी थे। इनमें से एक फरार है।
घटना 2006 की है। पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी को किसी ने सुयश हॉस्पिटल के यहां गोली मार दी थी। घटना में इलियास, अश्विन जोशी, मुन्ना शर्मा, एक अज्ञात पर गोली चलाने के आरोप लगे थे। मुन्ना अंसारी का कहना था कि उन्हें इलियास और अश्विन जोशी ने गोली मारी थी।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश विजय दांगी ने सभी बिंदुओं पर देखते हुए पूर्व विधायक अश्विन जोशी को बरी कर दिया है। डिफेंस के करीब 10 गवाह थे। एक कोर्ट विटनेस था। अभियोजन के करीब 15 गवाह थे। मुन्ना अंसारी और उसका भतीजा गुलरेज हो-स्टाइल नहीं हुआ, बाकी सभी होस्टाइल हो गए।
कोर्ट ने करीब 60 पेज के जजमेंट में हथियार और गोली जब्त नहीं होने को आधार बनाया है। मामले में मुख्य बहस वरिष्ठ एडवोकेट एसके व्यास ने की थी। केस एडवोकेट अरविंद खोखले और दीपक पटेल ने चलाया था।