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यदि आपके पास हैं हैवी ड्राइविंग लायसेंस तो सरकार देगी आपको 25 लाख रुपए

जिला आपूर्ति अधिकारी पी.सी चन्द्रवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना(Mukhyamantri Annadoot Yojana) के तहत सिंगरौली जिले के युवाओ को  रोजगार पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हआ है। इसके लिए इच्छुक युवा जल्द से जल्द ऑन लाईन आवेदन करे। ...

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Sanjay Vishwakarma

जिला आपूर्ति अधिकारी पी.सी चन्द्रवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना(Mukhyamantri Annadoot Yojana) के तहत सिंगरौली जिले के युवाओ को  रोजगार पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हआ है। इसके लिए इच्छुक युवा जल्द से जल्द ऑन लाईन आवेदन करे। उन्होने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2023 निर्धारित की गई। उन्होने बताया कि योजना अंतर्गत युवाओं का काम उचित मूल्य की राशन दुकानों तक राशन पहुंचाने का है. योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता शासन द्वारा प्रदान की जायेगी।उन्होने बताया कि यह आवेदन https://samast.mponline.gov.in/   किए जा सकते हैं।योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग के पोर्टल https://food.mp.gov.in/hi भी देखी जा सकती है.

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि आवेदक को संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक की आयु 18-45 साल के बीच होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।आवेदक को वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी. यह ऋण सात वर्ष के लिए ही रहेगा।आवेदक के पास हैवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थायी वैध लाइसेंस होना चाहिए।उन्होने बताया कि ऋण अनुदान तीन प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना अंतर्गत बैंक के माध्यम से अधिकतम रूपये 25 लाख की कीमत के वाहन उपलब्ध कराये जाएगे। हितग्राही को 7.5 मे.टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। जिले में खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी अनुसार न्यूनतम 54.83 से अधिकतम 67.05 रूपये प्रतिक्विंटल परिवहन एवं हैण्डलिंग व्यय देय, अन्य योजना के खाद्यान्न शक्कर एवं नमक के परिवहन पर विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय का भुगतान, सेक्टरवार परिवहन एवं हैण्डलिंग दरे पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी विभाग द्वारा सूचीवद्व वाहनो में से हितग्राही द्वारा वाहन का चयन कर सकेगे, राशन सामग्री के परिवहन हेतु हितग्राही से 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा एवं शासन की विभिन्न योजनाओ के प्रचार-प्रसार हेतु वाहनो पर प्रदर्शन किया जाएगा।

क्यों लाई गई मुख्यमंत्री अन्न्दूत योजना 

प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों से सम्बद्ध आश्रित ग्रामों में हितग्राहियों तक स्थानीय युवाओं के माध्यम से राशन पहुँचाने हेतु “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना” संचालित है, जिसके परिणामस्वरूप राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या में तीन माह के औसत के अनुसार 2.3% और वितरण की मात्रा में 3.9% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के अनुसार ही प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य दुकानों तक राशन पहुँचाने के लिए नवीन योजना की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

प्रदेश के अन्य जिलों में कैसे करें आवेदन 

जैसा की आपको पता हैं कि मध्यप्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों में यह योजना संचालित होनी हैं जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा लोकल अख़बारों अख़बारों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी. 

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के सम्बन्ध में प्रशनोत्तरी

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना क्या है।

Ans- MPSCSC के विकासखण्ड स्तरीय प्रदाय केन्द्र से राशन सामग्री उठाव कर उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन कराया जाना है, इस हेतु बेरोजगार युवकों/युवतियों को MSME अंतर्गत मुख्यमंत्री उदयम क्रांति योजना के तहत वाहन (ऋण स्वीकृत कराकर ) उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनको 7 साल तक रोजगार प्राप्त होगा एवं वे आत्मनिर्भर हो सकेगे।

योजना के संबंध में पूर्ण जानकारी कहां से प्राप्त हो पाएगी।

योजना के संबंध में जानकारी विभागीय पोर्टल https://food.mp.gov.in एव https://samast.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर (खाद्य कार्यालय में जिला आपूर्ति नियंत्रक / अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0755-2551471 पर भी प्राप्त की जा सकती है।

योजना में भाग लेने के लिए हितग्राही की आवश्यक अर्हता क्या होनी चाहिए।

  • हितग्राही की अर्हता निम्नानुसार होनी चाहिए :
  • संबंधित सेक्टर के विकासखण्ड की जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय का मूल निवासी।
  • उम्र 18 से 45 वर्ष।
  • शैक्षणिक योग्यता आठवी कक्षा उत्तीर्ण। परिवार की अधिकतम वार्षिक आय रु. 12 लाख
  • हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थाई वैध लायसेंस धारक ।
  • बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता (डिफाल्टर न हो)।
  • शासकीय सेवक और पेंशनर न हो (सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता होगी)।
  • आवेदक अन्य स्व-रोजगार योजना में लाभावित न हो। अपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि का न हो।

आवेदन के साथ कौन-कौनसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

Ans-

  • आवेदक का नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर:
  •  शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
  • जन्मतिथि का प्रमाण पत्र
  • ट्रक का कोटेशन
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मूल निवास का प्रमाण पत्र
  • परियोजना प्रतिवेदन की प्रति
  • हेवी मोटर लायसेंस की प्रति
  • शासकीय सेवक, पेंशनर न होने का स्व-घोषणा पत्र
  • कोई अपराध प्रचलित/पंजीकृत न होने का शपथ पत्र
  • अंश राशि जमा कराने का सहमति पत्र
  • वाहन चयन किए जाने का स्व-घोषणा पत्र।

हितग्राही की उम्र की गणना किस दिनॉक से की जाएगी।

Ans- आवेदन आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 28.02.2023 से हितग्राही की आयु की गणना की जाएगी।

योजनांतर्गत पूरे प्रदेश में जिलेवार सेक्टरों की जानकारी कहां से उपलब्ध होगी।

Ans- योजना के संबंध में जानकारी विभागीय पोर्टल https://food.mp.gov.in एवं https://samast.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है।

प्रतिमाह लगभग कितनी मात्रा और दूरी तय करनी पड़ेगी एवं किस दर से भुगतान प्राप्त होगा।

Ans- सैक्टरवार परिवहन किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा एवं प्रति क्विटल परिवहन एवं हैण्डलिंग दर की जानकारी जिला खाद्य कार्यालय से एवं विभागीय पोर्टल https://food.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

हितग्राही किन ट्रक मॉडल का चयन कर सकता है। चयन के लिए ट्रकों के बारे में और जानकारी कैसे मिल सकती है।

Ans- योजनातर्गत चयनित ट्रक निर्माता कंपनी, ट्रक मॉडल एवं जिलेवार ट्रक निर्माता / कंपनियों के अधिकृत डीलर की जानकारी विभाग पोर्टल https://food.mp.gov.in पर उपलब्ध है। हितग्राही अपनी इच्छा के अनुसार दी गयी सूची में से किसी भी कंपनी के किसी भी ट्रक मॉडल का चयन कर सकता है।

योजनांतर्गत किस बैंक से ऋण प्राप्त होगा?

Ans- हितग्राहियों को वाहन क्रय करने हेतु सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

क्या हितग्राही द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत न कराकर स्वयं नगद वाहन क्रय किया

जा सकता है ?

Ans- जी नहीं हितग्राही की वार्षिक आय राशि रू. 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में लगभग 25 लाख के वाहन स्वयं के स्त्रोतों से क्रय करने वाले हितग्राही की आय राशि रु 12 लाख से अधिक होगी।

समस्त पोर्टल पर आवेदन हेतु हितग्राही के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है।

Ans- हितग्राही द्वारा अपने सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ एमपी ऑनलाईन के कियोस्क सेन्टर पर जाकर आवेदन कर सकेगा अथवा स्वयं भी पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकेगा।

ऑनलाईन आवेदन हेतु कितना शुल्क निर्धारित है। Ans- विभाग द्वारा आवेदन हेतु कोई शुल्क निर्धारित नहीं है।

MP online द्वारा कियोस्क से आवेदन करने पर राशि रू. 100 एवं स्वयं आवेदन करने पर रु 30 प्रति आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।

हितग्राही के चयन की प्रक्रिया क्या होगी?

Ans- जिला स्तरीय समिति एवं सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा हितग्राही की पात्रता का परीक्षण किया जाएगा एवं पात्र पाए गए हितग्राही का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। एक सेक्टर के लिए एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हितग्राही का चयन किया जाएगा।

हितग्राही को योजनांतर्गत क्या लाभ मिलेंगे

Ans- ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक 3%

CGTMSE शुल्क की वापसी:

शासन द्वारा मार्जिन अनुदान राशि रू. 1.25 लाख अधिकतम परिवहन खाद्यान्न मात्रा पर सेक्टर हेतु निर्धारित दर से किराया एवं हैण्डलिंग व्यय ।

क्या वाहन के माध्यम से अन्य कार्य किए जा सकेंगे

Ans- जी हां आवंटन अनुसार राशन सामग्री को उचित मूल्य दुकान पर प्रदाय उपरांत अन्य कार्य किए जा सकेंगे।

क्या नगरीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा भी आवेदन किया जा सकेगा

Ans- जी हां। सेक्टर के विकासखण्ड से संबंधित जनपद एवं नगरीय निकाय के हितग्राही द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

क्या पुराना वाहन योजनांतर्गत लगाया जा सकेगा

Ans- जी नहीं योजनांतर्गत विभाग द्वारा सूचीबद्ध वाहनों में से वाहन क्रय करना होगा।

क्या एक हितग्राही द्वारा एक से अधिक वाहन लिया जा सकता है।

Ans- जी नहीं एक हितग्राही को एक ही वाहन की पात्रता होगी।

मूल निवासी एवं आय प्रमाण पत्र किसके मान्य होंगे।

Ans- राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार एवं उससे उच्च अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे।

क्या हितग्राही द्वारा आवेदन करते समय किसी दस्तावेज/कमी की पूर्ति के लिए समय मिलेगा

Ans- जी हां जिला आपूर्ति नियंत्रक / अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्ट्या दस्तावेज / कमी पाए जाने पर आवेदन में पाई गई कमी की पूर्ति करने हेतु ऑनलाईन अवसर दिया जाएगा। कमी की पूर्ति 7 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा।

क्या हितग्राही द्वारा 7.5 टन से अधिक का वाहन क्रय किया जा सकेगा

Ans- जी नहीं। बैंक द्वारा 7.5 टन 10% क्षमता तक ही वाहन क्रय किए जा सकेंगे।

ऋण स्वीकृति हेतु वाहन की अधिकतम लागत कितनी है

Ans- वाहन की अधिकतम लागत राशि रु. 25 लाख है।

वाहन का किराया किसके द्वारा एवं किस आधार पर भुगतान किया जाएगा

Ans- सेक्टर हेतु निर्धारित दर से परिवहन की गई खाद्यान्न सामग्री पर किराया एवं हैण्डलिंग व्यय का भुगतान मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्रतिमाह सीधे हितग्राही के बैंक खाते में किया जाएगा।

राशन सामग्री का समय पर परिवहन न करने पर कोई पेनाल्टी का प्रावधान है

Ans- जी हा निर्धारित समय पर उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री का प्रदाय न करने पर कुल मासिक किराया राशि का 33% राशि पेनाल्टी के रूप में अधिरोपित की जा सकेगी किन्तु, इस हेतु जिला आपूर्ति नियंत्रक / अधिकारी द्वारा हितग्राही को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

शासकीय सेवक न होने कोई अपराधिक प्रकरण न होने तथा दी गई जानकारी सत्य है, की घोषणा हेतु कितने रूपए के स्टॉम्प पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Ans- राशि रू. 100 के स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

हितग्राही के ऋण स्वीकृति हेतु कार्यवाही किसके द्वारा कराई जाएगी।

Ans- आवेदन प्राप्त होने पर ऋण की पात्रता का परीक्षण सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। ऋण स्वीकृति की कार्यवाही विभाग द्वारा कराई जाएगी।

 

 

मुख्यमंत्री अन्न्दूत योजना सम्बन्धी फॉर्म डाउनलोड करें 

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