Sagar News : 11 साल की बेटी से 6 माह तक दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी पिता को जज ने कहा तुम इंसान नहीं जानवर हो
11 साल की बेटी से 6 माह तक दुष्कर्म के मामले में एमपी के सागर में न्यायालय ने एक कलयुगी पिता को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। मामला बांदरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। न्यायालय ने कहा कि तुम इंसान नहीं जानवर हो।
अपनी ही 11 साल की बेटी से दुष्कर्म के मामले में एमपी के सागर में एक कलयुगी पिता को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। खुरई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के विषेष न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला की न्यायालय ने एक कलयुगी पिता को अपनी ही 11 साल की बेटी से 6 माह तक दुष्कर्म करने के मामले में अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ें : एक साथ फंदे में लटका मिला प्रेमी जोड़ा
इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाते हुये टिप्पणी की है कि तुम इंसान नहीं जानवर हो यदि जानवर नहीं हो तो इंसान भी नहीं हो। दरअसल बांदरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एक 11 वर्षीय बेटी 2 अप्रेल 2021 को जब अपने ही पिता के खिलाफ जब दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने पहुंची तो पूरा पुलिस थाना सकते में आ गया। पीड़िता के बयानो के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं सहित पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
यह भी पढ़ें : 2000 के नोट बदलने के लिए बैंकों के नही लगाने होगें चक्कर Amazon ने शुरू की नई सर्विस
मामले की सुनवाई में न्यायालय ने आरोपी पिता को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास और पाक्सो एक्ट की धारा 6 में अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुये जिला अभियोजन अधिकारी वृंदा चौहान ने बताया कि इस मामले को देश के रेयर आफ रेयरेस्ट मामला माना जा सकता है। एक कलयुगी पिता को न्यायालय ने उचित सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ें : पीते पीते खत्म हो गई शराब दोबारा नही मगाने पर दोस्त को ही उतार दिया मौत के घाट
यह भी पढ़ें : Aaj ka Rashiphal 25 June 2023 : किसे होगा आज फायदा और किसे रहना होगा सावधान ? जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक हाल
Article By Aditya