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कलेक्टर से बदसलूकी के मामले में पूर्व विधायक रामबाई को सुनाई गई सजा
दमोह जिले की पथरिया वधानसभा से पूर्व बसपा विधायक रामबाई को तीन माह कैद की सजा सुनाई गई है। दो मामलों में तीन तीन माह की ये सजा सुनाई गई है। पूर्व विधायक रामबाई समेत अन्य पांच दोषियों को भी तीन माह कैद की सजा सुनाई गई। बता दें कि 2016 में एक बिजली कर्मचारी को धमकाने का मामला है। रामबाई ने बिजली कर्मचारी के घर जाकर अपशब्द कहे थे और धमकाया भी था। जिसके बाद दमोह कोतवाली ने मामला दर्ज किया।
एक अन्य मामले में दमोह जिला कलेक्टर से बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया था। जहां 2022 में तत्कालीन कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से बदतमीजी से की थी विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में भी तीन माह क़ैद की सजा सुनाई है,रामबाई को अदालतो से अब तक चार मामलों में सजा मिल चुकी है।