जिलेवासी अपने व्यय पर पाट लें खुले बोर और कंक्रीट से बंद कुए नही तो दर्ज होगी एफईआर - खबरीलाल.नेट
25.1bhopal

जिलेवासी अपने व्यय पर पाट लें खुले बोर और कंक्रीट से बंद कुए नही तो दर्ज होगी एफईआर

देश प्रदेश में हो रही लगातार घटनाओं के मद्देनजर कलेक्टर डा कृष्ण देव त्रिपाठी ने बिना केसिंग के खुले बोरवेल तथा कुएं, बावडियो , जिन्हें फर्षी गार्डर , सीमेंट क्रांकीट से बंद किया गया हो, का सर्वे कर उन्हें पाटने ...

Photo of author

Sanjay Vishwakarma

Sanjay Vishwakarma

Published on:

देश प्रदेश में हो रही लगातार घटनाओं के मद्देनजर कलेक्टर डा कृष्ण देव त्रिपाठी ने बिना केसिंग के खुले बोरवेल तथा कुएं, बावडियो , जिन्हें फर्षी गार्डर , सीमेंट क्रांकीट से बंद किया गया हो, का सर्वे कर उन्हें पाटने के निर्देष कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय संभाग उमरिया, अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़, पाली, मानपुर, बांधवगढ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली, मानपुर, करकेली तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, परिषद उमरिया, पाली, मानपुर, चंदिया , नौरोजाबाद को दिए है।

यह भी पढ़ें : शव निकालने गए तैराक की हो गई मौत जानिए कहा है मामला

उन्होंने कहा कि  नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बोरवेल, जिनकी केसिंग पाईप निकाल ली जाती है, मिट्टी धंसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे बोरवेल में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार कुंओं तथा बावडिय के ऊपर फर्शी-गर्डर डालकर अथवा सीमेंट कांक्रीट के ऐसे निर्माण कर लिए जाते हैं जिनके धंसकने से गंभीर घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में आपदा प्रबंधन की आकस्मिक परिस्थितियां निर्मित हुई जनहानि भी हुई है। जिले के समस्त नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से उपरोक्त प्रकार के बोरवेल तथा कुंआँ/बावडि़यों के सर्वे का कार्य आगामी 30 दिवस में पूर्ण किया जावे। 

यह भी पढ़ें : भाजपा के घर बैठे नेताओं को मनाएंगे 3 पूर्व प्रदेशाध्यक्ष समेत 14 नेता देंखे सूची

ऐसे भूमि स्वामी जिनकी भूमि पर उपरोक्त प्रकार के खुले बोरवेल अथवा कुआं बावड़ी पाई जावे उन्हें सूचीबद्ध किया जावे तथा उन्हें ऐसी संरचनाओं को पूर्णतः पाटने के निर्देश दिए जावें।  निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर सम्बंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना देगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे खुले बोरवेल तथा कुएं बावडी पर से उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से सुनिश्चित की जावे तथा उक्त कार्य में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल की जावे.

यह भी पढ़ें : MP Rain Alert: मौसम विभाग ने आज जताई बारिश की संभावना, इन 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी

अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे भूमि स्वामियों पर, जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल / कुएं पाटने के निर्देशों का पालन नहीं किया है के विरुद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावे। म0प्र0 शासन, गृह विभाग के  निर्देशानुसार समय सीमा में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सर्वे एवं सुधार कार्य का विवरण संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक सप्ताहांत प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने को कहा है।

यह भी पढ़ें :

RNVLive

Sanjay Vishwakarma

मेरा नाम संजय विश्वकर्मा है,वैसे मेरा ख्याल है ‘खबर वह है, जिसे कोई दबाना चाहे। बाकी सब केवल विज्ञापन है’ बतौर पत्रकार मेरा काम है, कि यथासंभव स्पष्ट रूप से ख़बरों की सच्चाई से आपको रूबरू करवा सकूँ। सच बोलता हूँ और विभिन्न परिस्थितियों में सही और सटीक काम करने का प्रयास भी करता हूँ। आप 09425184353 पर संपर्क करके मुझे खबर से अवगत करवा सकते हैं। आपका नाम और पहचान सार्वजानिक नही करूँगा।

error: NWSERVICES Content is protected !!