राजनीति

शिवराज कैबिनेट में उमरिया में दो शासकीय महाविद्यालय सहित “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना” की हुई स्वीकृति

Key Highlights 

  • “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना” की स्वीकृति
  • प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के रसोईयों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि
  • बैकलॉग / कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान में 1 वर्ष की वृद्धि
  • मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
  • उमरिया में दो शासकीय महाविद्यालय हुए स्वीकृत
  • अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति
  • लाड़ली बहनों को श्रावण मास की गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराने की स्वीकृति
  • शासकीय महाविद्यालयों के लिये 240 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

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“मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना” अब “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना” के रूप में जानी जायेगी। इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया । बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में संपन्न हुई।

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प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के रसोईयों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि

मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2 हजार रूपये में वृद्धि करते हुये नवीन मानदेय 4 हजार रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2 लाख 10 हजार रसोईये लाभान्वित होंगे। इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिये पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त 294 करोड़ 32 लाख रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष 714 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

शिवराज कैबिनेट में उमरिया में दो शासकीय महाविद्यालय सहित "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" की हुई स्वीकृति
Source : Social Media

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बैकलॉग / कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान में 1 वर्ष की वृद्धि

मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग / कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई है।

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अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हजार रूपये से बढ़ाकर 18 हजार, वर्ग-2 के मानदेय 7 हजार रूपये से बढ़ाकर 14 हजार रूपये और वर्ग-3 के मानदेय 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये किया गया है।

म.प्र. मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में मॉब लिंचिंग के अपराध पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत व पुनर्वास के लिये म.प्र. मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हानि या क्षति कारित करने के लिये हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की कोई श्रंखला को शामिल किया गया है। योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीडितों को प्रतिकर राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

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लाड़ली बहनों को श्रावण मास की गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान की 27 अगस्त 2023 को की गई घोषणा के पालन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत समस्त गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को श्रावण मास (04.07.2023 से 31.08.2023) में गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है। लाड़ली बहनों के नाम से जारी गैस कनेक्शन पर श्रावण मास में कराए गए रिफिल पर अनुदान देय होगा।

NFSU भोपाल को शैक्षणिक प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन

मंत्रि परिषद ने “National Forensic Sciences University (NFSU), गांधी नगर भोपाल द्वारा शैक्षणिक प्रयोजन के लिये ग्राम बरखेड़ा बोंदर तहसील हुजूर, भोपाल को कुल 4.8540 हेक्टेयर शासकीय भूमि शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि और 1 रूपये भू-भाटक पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया है।

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शासकीय महाविद्यालयों के लिये 240 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने 4 नवीन शासकीय महाविद्यालयों जिसमें शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर (उमरिया), शासकीय महाविद्यालय भरेवा (उमरिया),शासकीय महाविद्यालय सालीचौका (नरसिंहपुर) और शासकीय महाविद्यालय रहटगाँव (हरदा) की स्थापना के लिये तथा 3 शासकीय महाविद्यालयों जिसमें शासकीय महाविद्यालय नागदा (उज्जैन), शासकीय महाविद्यालय राजपुर (बड़वानी), शासकीय महाविद्यालय सिवनी मालवा (नर्मदापुरम) में नवीन संकाय / विषय प्रारंभ किए जाने के लिये कुल 240 नवीन पदों के सृजन और आवर्ती व्यय भार 13 करोड़ 22 लाख रूपये प्रतिवर्ष एवं अन्य अनावर्ती व्यय 64 करोड़ 05 लाख 88 हजार रूपये, इस प्रकार कुल 77 करोड़ 27 लाख 88 हजार रूपये के व्यय की स्वीकृति दी।

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मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता की समाप्ति

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत भारत सरकार व शासन के शासकीय, स्वशासी और अनुदान प्राप्त एवं उनके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है।

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सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू को 300 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने भोपाल के 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू को 300 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु विशेषज्ञता सिविल अस्पताल में उन्नयन करने के लिये कुल 195 पदों के सृजन और आवर्ती व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही कैलाश नाथ काटजू के 300 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के अतिरिक्त नॉन कोर सेवायें जैसे साफ-सफाई एवं हाउस कीपिंग, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं सी.सी.टी.वी. सर्वेलेन्स, इलेक्ट्रिक संधारण तथा लिफ्ट ऑपरेशन, जल आपूर्ति, फायर सेफ्टी तथा प्लम्बबिंग, कीट एवं पशु नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और धुलाई व्यवस्था को कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

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चिकित्सकों के आकर्षक समयमान / चयन वेतनमान की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान में देय समयमान / चयन वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक संवर्ग में चिकित्सा शिक्षा के सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति पर 7 हजार रूपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रूपये, 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रूपये और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रदर्शक/ट्यूटर को नियुक्ति पर 6 हजार रूपये ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार रूपये , 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रूपये, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रूपये और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा।

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लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग तथा गृह विभाग अंतर्गत विशेषज्ञ संवर्ग अंतर्गत नियुक्ति पर 6 हजार 600 रूपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रूपये , 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रूपये और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ गृह / श्रम विभाग (ईएसआई) अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर (समस्त संवर्ग)/ आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी/ महिला चिकित्सा अधिकारी/ दंत चिकित्सक को नियुक्ति पर 5 हजार 400 रूपये ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 6 हजार 600 रूपये, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रूपये, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रूपये ग्रेड-पे और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा।

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केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 22 ग्रामों की भूमि को सहमति से क्रय करने और प्रभावित परिवारों की इच्छा एवं सुविधा से पुनर्वास करने के उद्देश्य से विशेष पुनर्वास पैकेज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। डूब क्षेत्र में क्रय / अर्जित की जाने वाले भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर कलेक्टर गाईड लाईन दर से निर्धारित मूल्य और राशि का 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि अथवा प्रति हेक्टेयर 12 लाख 50 हजार रूपये की दर से एकमुश्त राशि, जो भी अधिक हो, देय होगी। इसके अतिरिक्त विस्थापित हो रहे प्रत्येक परिवार को कम से कम 12 लाख 50 हजार रूपये विशेष अनुदान के रूप में देय होगा।

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अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में संशोधन कर तेल उत्पादक सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन प्लांट एवं एक्सपेलर इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये पात्र किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण के लिये प्रतिबंधित उत्पादकों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये अपात्र किया गया है। साथ ही नीति में उल्लेखित राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्यों में परिवर्तन कर उसे पुर्नगठित किया गया है।

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Sanjay Vishwakarma

संजय विश्वकर्मा (Sanjay Vishwakarma) 41 वर्ष के हैं। वर्तमान में देश के जाने माने मीडिया संस्थान में सेवा दे रहे हैं। उनसे servicesinsight@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। वह वाइल्ड लाइफ,बिजनेस और पॉलिटिकल में लम्बे दशकों का अनुभव रखते हैं। वह उमरिया, मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने Dr. C.V. Raman University जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन में BJMC की डिग्री ली है।

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