राजनीति

क्या एनसीपी सुप्रीमो खेलेंगे मास्टर स्ट्रोक या अजीत पवार होगे अपने मंसूबो में सफल

शिवसेना में फूट के बाद कानूनी लड़ाई जारी है. इस बीच रविवार को महाराष्ट्र की एक और राजनीतिक पार्टी में फूट पड़ गई। इस बार शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एनसीपी के अजित पवार ने विधानसभा और अदालतों में कार्रवाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है। जिस तरह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में फूट के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा किया था, उसी तरह उन्होंने एनसीपी पर भी दावा किया है.

शरद पवार बुलाई पार्टी नेताओ की बैठक

अपने भतीजे अजित पवार के इस दावे पर कि एनसीपी प्रमुख का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है को लेकर शरद पवार ने कहा कि सच्चाई “जल्द ही सामने आ जाएगी.” अजित पवार के शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया से कहा, “मैंने कल पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई है और वहां हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे.”

अपने भतीजे अजीत पवार के इस दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि उन्हें एनसीपी प्रमुख का भी समर्थन प्राप्त है, शरद पवार ने कहा कि सच्चाई “जल्द ही सामने आएगी”। शपथ लेने के तुरंत बाद अजित पवार ने मीडिया से कहा, ”मैंने कल पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है और हम वहां इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे.”

असल में क्या है नियम?

विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही अजित पवार को पार्टी के 53 विधायकों में से 50 का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन पार्टी प्रमुख के रूप में शरद पवार 10वीं अनुसूची के तहत विद्रोहियों को अयोग्य ठहराने की मांग कर सकते हैं। 2004 में विनिवेश प्रावधान को 10वीं अनुसूची से हटा दिए जाने के बाद, उपलब्ध विकल्पों में से एक किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करना है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के हालिया फैसले के अनुसार, उस मामले में भी, दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए मूल पार्टी को (किसी अन्य पार्टी के साथ) विलय करना होगा।

संजय राउत ने दी यह प्रतिक्रिया

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ट्वीट किया है कि उन्होंने शरद पवार से बात की है. महाराष्ट्र की राजनीति को साफ-सुथरा करने का बीड़ा कुछ लोगों ने उठाया है. उन्हें अपना काम करने दीजिए, मैंने अभी शरद पवार से बात की।’ उन्होंने कहा है कि मैं मजबूत हूं. हमें जनता का समर्थन प्राप्त है. हम उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सब कुछ फिर से बनाएंगे।’

शिवसेना मामले में न्यायालय का बयान

मार्च में, शिवसेना मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल-बदल विरोधी कानून तब भी लागू होता है, जब कोई गुट किसी राजनीतिक दल से अलग हो जाता है और पार्टी के भीतर बहुमत हासिल करने में कामयाब हो जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि दसवीं अनुसूची के तहत, कोई समूह बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बंटवारे का मतलब ये नहीं कि जो लोग बंटवारे के पक्ष में हैं वो पार्टी छोड़ दें. यहां तक ​​कि जब व्यक्तियों का एक समूह, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, दावा करता है कि वे एक ही पार्टी से हैं, दसवीं अनुसूची (विवाद का कानून) लागू होता है।

क्या अपने ही चले दाव में सफल हो जाएँगे अजित पवार

शपथ लेने के बाद अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनसीपी पार्टी सरकार में शामिल हो गई है. हम चुनाव लड़ने के लिए एनसीपी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करेंगे।’ पार्टी हमारे साथ है, ज्यादातर विधायक हमारे साथ हैं. हालाँकि, 2019 में, जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फड़नवीस के साथ शपथ ली, तो वह एनसीपी विधायकों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ लाने के अपने वादे को पूरा करने में असमर्थ रहे। उनके प्रयास विफल रहे और विपक्षी महा विकास अघाड़ी सत्ता में आ गई।

इस बार बीजेपी सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है कि अब हमारे पास 1 मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार अब ट्रिपल इंजन बन गयी है. मैं महाराष्ट्र के विकास के लिए अजित पवार और उनके नेताओं का स्वागत करता हूं।’ अजित पवार का अनुभव हमारी मदद करेगा.

Article By : Aditya

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Sanjay Vishwakarma

संजय विश्वकर्मा (Sanjay Vishwakarma) 41 वर्ष के हैं। वर्तमान में देश के जाने माने मीडिया संस्थान में सेवा दे रहे हैं। उनसे servicesinsight@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। वह वाइल्ड लाइफ,बिजनेस और पॉलिटिकल में लम्बे दशकों का अनुभव रखते हैं। वह उमरिया, मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने Dr. C.V. Raman University जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन में BJMC की डिग्री ली है।

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