Suspension : एक साथ साथ प्रदेश के तीन-तीन CMO हुए निलंबित ये था कारण
Suspension : आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद् अंजड़ जिला बड़वानी श्री मायाराम सोलंकी, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद् कटंगी जिला बालाघाट श्री भरत गजबे और प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बिछुआ जिला छिंदवाड़ा श्री चन्द्रकिशोर भवरे को निलंबित किया है।
Suspension : आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर तीन मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
गुमनाम व्यक्तियों की शिकायत पर नगर परिषद अंजड सीएमओ निलंबित :
नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने आदेश जारी करते हुए अपने पत्र में लिखा है की
क्रमांक / स्थापना- एक / निलंबन / 377 /2022/21519 भोपाल दिनांक 09/12/2022 नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-12/2020/18-1 (734) दिनांक 09.07.2022 द्वारा श्री मायाराम सोलंकी को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद अंजड़ जिला बड़वानी में पदस्थ किया गया है
।संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्रमांक 19525, दिनांक 14.11.2022से श्री मायाराम सोलंकी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद अंजर, जिला बड़वानी (म.प्र.) में अपनी पदस्थापना दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 05.07.2022 तक की अवधि में नगर परिषद अंजड, जिला बडवानी में शासन निर्देशों के तहत 23 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियम विरूद्ध रखे जाने बावत कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 7 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु श्री सोलकी को निर्देशित किया गया था।
श्री मायाराम सोलंकी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद अंजद जिला पानी मप्र द्वारा दिनांक 29.11.2022 को अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमे श्री सोलंकी द्वारा यह लेख किया गया है कि-
- नगर परिषद अंजड में गुमना व्यक्तियों द्वारा दिनांक 28.082022 को अवैध रूप से कर्मचारियों की भर्ती करने मातु शिकायत किसी गुमनाम व्यक्ति द्वारा की गई है।गुमनाम शिकायत की जांच के संबंध में म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-40/2014/ एक./9, गोपाल दिनांक 20.11.2014 के संलग्न सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.11-38/14/ एक /9, दिनांक 25 अप्रैल 2007 से जारी दिशा-निर्देशों गोबिंदु एवं 6 में प्रावधान अनुसार गुमनाम एवं फर्जी नाम से की गई शिकायतों को गस्ती करने के निर्देश जारी किये गये हैं। उस शिकायत फर्जी नाम से की खाने के उपरांत भी शिकायत की जांच कर शासन निर्देशों विपरीत प्रार्थी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
- म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3, भोपाल दिनांक 16 मई 2007 के बिंदु क्र. 5.11 में दिये गये निर्देश अनुसार नगर परिषद अंजड, में किसी दैनिक वेतनभोगी / संविदा कर्मी की नियुक्ति नहीं की गई है। कारण बताओ सूचना पत्र में भी किसी आदेश का उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि नगर परिषद अंजड़ में मेरे द्वारा कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखने संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया है।
उक्त आरोप असला एवं निराधार है ।
- तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष महोदय द्वारा धारा 51 (1) (ख) (ग) में प्रदत्त शक्ति एवं कर्तव्य के तहत नगर परिषद अंज में अत्यावश्यक कार्यो के निपटान के लिये दैनिक मस्टरकर्मी रखे गये है। कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित किसी भी श्रमिक / मस्टरव को नियुक्ति आदेश मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया है।
श्री मायाराम सोलंकी द्वारा प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण किया गया। अभिलेखों के असे पाया गया कि संयुक्त संचालक इंदौर द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि श्री मायाराम सोलंकी के कार्यकाल में नियुक्तियाँ सक्षम अनुमोदन बिना की गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी का दायित्य है कि शासन और संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी नियम, निर्देश एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।
विषयानार्गत प्रकरण में भी मायाराम सोलंकी द्वारा सक्षम अनुमोदन के बिना तथा नियम प्रक्रिया से परे हटकर नियुक्तियों की गई है। अतः उनका यह कहना कि उन्होंने कोई आदेश जारी नही किया है, स्वीकार योग्य नहीं है।
उपरोक्त विवेचना, तथ्यों, अभिलेख के अनुक्रम में श्री मायाराम सोलंकी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाया जाता है। अतः श्री मायाराम सोलंकी द्वारा शासन नियम, निर्देशों के अनुकूल कार्य नही करने तथा नियम व प्रक्रिया से परे जाकर कार्य करने के कारण मा. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 66 म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 तथा मम नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग इंदौर रहेगा। श्री सोलंकी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगर परिषद जड़, जिला मढवानी से देय होगा।
योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन न करना नगर परिषद, बिछुआ सीएमओ को पड़ा महँगा :
क्रमांक / स्था / शाखा 01 /699/2022/21526 मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 1-43/2022/10-1 दिनांक 08.06.2022 द्वारा श्री चंद्रकिशोर भवरे मूल पद राजस्व उप निरीक्षक को प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, बिछुआ जिला छिंदवाडा पदस्थ किया गया है। संयुक्त राचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक 4758/ स्था-2/ निलंबन / 05/2022 दिनांक 10.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री चंद्रकिशोर भवरे, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, बिछुआ जिला छिंदवाड़ा द्वारा शासन एवं संचालनालय से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है जिससे शासन एवं संचालनालय की समस्त योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है।
श्री चंद्रकिशोर गरे द्वारा शासन नियम, निर्देशों के अनुकूल कार्य नहीं करने एवं शासकीय कार्य में सचि नहीं लेने के कारण मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 80 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 तथा ग नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 3 के तत्काल प्रभाव से
निलंबित किया जाता है। श्री के निलंबन अवधि में इनका कार्यालय का संचालक, नगरीय प्रशासन एवं दिवा जबलपुर संभाग जबलपुर रहेगा एवं श्री नवरे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगर परिषद विधुआ जिला छिदवाया से देय होगा। आत्मशील होगा।
48 घंटे से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में रहने पर सीएमओ नगर परिषद कटंगी निलंबित :
क्रमांक / स्थापना एक / निलंबन / 376/2022 / 21521 आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/147/2021 / 18-1 दिनांक 21.08.2021 द्वारा श्री भरत गजबे (मूल पद राजस्व उप निरीक्षक) को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद कटंगी जिला बालाघाट में पदस्थ किया गया है।
संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 4562 / सा.शि. / 2022, दिनांक 01.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर परिषद घाट जिला सिवनी में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हुई अनियमिता में थाना भरघात यो अपराध क्रमांक 582/22, धारा 420, 467, 468, 409 भा.द.वि. के प्रकरण में भस्त गजबे पिता (भगीलाल गजबे उम्र 55 साल की गिरफ्तारी दिनांक 02.11.2022 को की जाकर दिनांक 04. 11:2022 को प्रकारण में चालानी कार्यवाही पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय सिवनी में पेश किया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी घरघाट जिला सिवनी द्वारा संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर को सूचना दी गई है। श्री गजने को पुलिस अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक कालवधि अभिरक्षा में निरूद्ध रखा गया है।
अतः श्री भरत गजबे प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद कटंगी जिला मालाघाट को अपराध क्रमांक 582 / 22, धारा 420.467, 468, 409 के अंतर्गत गिरफ्तार करने एवं इनके विरुवा चालान माननीय न्यायालय सिवनी में पेश किये जाने के कारण मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 362) नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा वा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (2) (क) के गधा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
श्री गजबे के निलंबन अवधि में इनका कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर रहेगा एवं श्री गजबे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगर परिषद, कटंगी जिला बालाघाट से देय होगा। •आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।