MP News : आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं एवं कूटरचना कर लगभग रूपये 7.27,57,297.00 की सामग्री क्रय पर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल ने नगर पालिका बिजुरी की तत्कालीन मुख्या नगर पालिका अधिकारी मीना कोरी को अपने कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का बताते हुए इस को कृत्य राज्य शासन के प्रति उनकी निष्ठा संदिग्ध होने पर मीना कोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने आदेश में लिखा
क्रमांक / स्थापना- एक / निलंबन / 383/2022/22571 नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न स्तर से प्राप्त हो रही शिकायतों के दृष्टिगत निकाय में विगत 3 वर्षो में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच के लिए संचालनालय के आदेश क्रमांक शि./6/ बिजुरी / 2022 / 11405 दिनांक 21.06.2022 द्वारा श्री सुरेश सेजकर अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
- संचालनालय के उपरोक्त निर्देश के पालन में जांच समिति द्वारा नगरपालिका परिषद्, बिजुरी का भ्रमण किया जाकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रय से संबंधित उपलब्ध कराए गए आशिक दस्तावेजों के आधार पर जांच प्रतिवेदन अशासकीय टीप क्रमांक यां.प्र./07/2022/11099 दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह भी लेख किया गया है, कि निर्माण कार्य से संबंधित नस्तियां उपलब्ध नहीं हो पाई है।
- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन में समिति द्वारा नगरपालिका परिषद्, बिजुरी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के क्रय से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंशिक दस्तावेजों के आधार पर निम्नानुसार निष्कर्ष दिए गए हैं :-
(1) यह कि मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र क्रमांक एफ 4/4139/2019 दिनांक 03.09.2019 में ई-नगरपालिका के माध्यम से समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली लागू की गई है। अतः समस्त भुगतान ई-नगरपालिका के माध्यम से ही होने चाहिए, जिससे ई-कैशबुक आटोमेटिक संधारित हो जाती है।
(2) यह कि नगरपालिका परिषद्, बिजुरी का बचत खाता क्रमांक 30096509320 भारतीय स्टेट बैंक, अनूपपुर में संधारित है, जिसमें राशि रूपये 23.74 करोड़ का व्यय दर्ज है जबकि ई-कैशबुक में राशि रूपये 11.30 करोड़ दर्ज है। इस प्रकार राशि रूपये 12.44 करोड़ का ऑफलाईन भुगतान किया गया है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ राज्य शासन के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
(3) यह कि इसी प्रकार हस्तलिखित केशबुक दिनांक 14.03.2022 तक ही लिखी गई है. इसके उपरांत कैशबुक में इंद्राज नहीं किया गया है। कैशबुक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्यय राशि रूपये 15.47 करोड़ दर्ज है, जो कि बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रूपये 8.27 करोड़ कम है, जिसके अभिलेख निकाय में उपलब्ध नहीं है।
(4) यह कि नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन कर एवं कूटरचना कर लगभग रूपये 7.27,57,297.00 की सामग्री क्रय की गई है। उक्त सामग्री क्रय किए जाने में एक ही पीआईसी प्रस्ताव के आधार पर बार-बार सामग्री क्रय की गई है एवं निविदा से बचने के लिए जानबूझकर राशि रूपये 5.00 लाख से कम के क्रय आदेश जारी किए गए हैं, जिससे सामग्री प्रदायकर्ता को अनुचित लाभ पहुचाया गया। जबकि अधिकांश प्रस्तावों में राशि का उल्लेख नहीं है।
यह कि पीआईसी द्वारा पारित किए गए ऐसे प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है, जो मूल पंजी में दर्ज नहीं है एवं कूटरचित प्राक्कलन एवं मांग बनाकर आवश्यकता से अधिक एवं अनावश्यक सामग्री क्रय कर भुगतान किया गया है। एक ही फार्मेट में मुद्रित नोटशीट का उपयोग किया गया है, जिससे सामग्री क्रय की प्रक्रिया की टीप स्पष्ट न होने एवं प्राप्त शिकायत के अनुसार फर्जी हस्ताक्षर होने की संभावना है।
- यह कि अधिकतर नस्तियां कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बनाई एवं संधारित की गई है, जो कि संबंधित शाखा के लिपिक द्वारा संधारित कराई जानी चाहिए, जो कि कूटरचित एवं फर्जी भुगतान की संभावना को बल देता है। इसी प्रकार जनरेटर, बायो टायलेट, कम्पोस्ट बेलिंग मशीन, बेलन, मरच्यूरी बॉक्स, यात्री प्रतिक्षालय की सामग्री, स्टील चेयर, ट्रेक्टर पानी टेंकर, ट्रालियों के टायर, प्रिंटर काट्रेज आदि एवं अन्य कई मदों में बिना सामग्री क्रय किए भुगतान किया गया है।