Hight Court Order : मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक को लेकर के जबलपुर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना कार्यवाही वाले मामले में संजय पाठक द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी को स्वीकार कर ली है।
हाई कोर्ट ने आदेश करते हुए कहा है कि विजयरवगढ़ विधायक संजय पाठक के द्वारा न्यायाधीश को फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास निश्चित रूप से अवमानना की श्रेणी में आता है। लेकिन इस कृत्य से न्यायिक प्रक्रिया में कोई ठोस बाधा उत्पन्न होती हुई प्रतीत नहीं हुई है। इस कारण विधायक संजय पाठक को दंडित करने की बजाय चेतावनी देते हुए माफ कर दिया गया है।


