उमरिया : उमरिया जिले के पाली नगर में 28 जुलाई की सुबह 10 से बंसत तिवारी और अरुण विश्वकर्मा आमरण अनशन पर बैठे हुए थे।दोनो अनशनकारियो की मांग थी कि पाली कन्या परिसर की तत्कालीन प्राचार्य सरिता जैन के द्वारा छात्राओ से छात्रवृत्ति का पैसा आहरण करवा लिया लिया था।आश्वासन दिया गया था उनके द्वारा छात्राओं को जरूरी सामान लेकर दिया जाएगा।पर पैसे हड़प लिए गए।
बीते तीन दिनों से दोनों अनशनकारी सस्पेंशन की मांग पर अड़े हुए थे। उक्त मामले में आज आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा तत्कालीन प्राचार्या सरिता जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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अनशनकारी बसंत तिवारी के द्वारा कहां जा रहा है कि निलंबित सरिता जैन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
पढ़िए क्या लिखा गया है आदेश में

3 दिन का आमरण अनशन लाया रंग तत्कालीन प्राचार्य सरिता जैन हुई निलंबित
श्रीमती सरिता जैन, तत्कालीन प्राचार्य, (मूल पद प्राचार्य हाई स्कूल) शासकीय कन्या शिक्षा परिसर पाली, जिला उमरिया मध्यप्रदेश, वर्तमान में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाली, जिला उमरिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायातों के संबंध में संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास शहडोल संभाग शहडोल द्वारा 03 सदस्य समिति से कराई गई जाँच का प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/शिकायत/2026/799 दिनांक 24/07/2026 के द्वारा उपलब्ध कराया है, जिसमें श्रीमती सरिता जैन के विरूद्ध निम्न आरोप प्रथम दृष्ट्या सिद्ध पाये गये है:-
1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत आवेदक श्री आकाश तिवारी द्वारा चाही गई जानकारी के संदर्भ में प्रदाय राशि रूपये 6,000/- (छः हजार मात्र) का चेक शासकीय मद में जमा न करते हुए वित्तीय अनियमितता की गई।
2. शासकीय कन्या शिक्षा परिसर पाली, जिला उमरिया की छात्राओं को उनकी व्यक्तिगत सामग्री क्रय हेतु शासन योजना अंतर्गत उनके बैंक खाते में अंतरित की गई राशि छात्राओं से प्राप्त कर अपने स्तर से सामग्री क्रय किया जाना पाया गया जो शासन आदेशो की अवहेलना है।
3. शासकीय कन्या शिक्षा परिसर पाली, जिला उमरिया हेतु जैम पोर्टल से क्रय की गई सामग्री का भौतिक एवं गुणवत्ता सत्यापन नहीं कराया जाकर अनियमितता की गई।
4. RMSA द्वारा संचालित छात्रावास में पीएमश्री योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्राप्त राशि में अनियमितता की जाना पाया गया है।
उपरोक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधान के तहत दण्डनीय है। श्रीमती सरिता जैन, तत्कालीन प्राचार्य (मूल पद प्राचार्य हाई स्कूल) शासकीय कन्या शिक्षा परिसर पाली, जिला उमरिया मध्यप्रदेश वर्तमान में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाली, जिला उमरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास शहडोल संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश निर्धारित किया जाता है। श्रीमती सरिता जैन, तत्कालीन प्राचार्य, को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।



