Crime News : विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अनूपपुर के न्यायालय से थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 357/19 की धारा 363, 376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5ठ, 6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी शिव कुमार पटेल पिता स्व. रामछबीले पटेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम ताराडांड थाना कोतवाली अनूपपुर को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 376 (2)(एन) भादवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार अर्थदंडत तथा धारा 5ठ,/6 पॉक्सो एक्ट 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में 23 अक्टूबर 2019 को धनगवां मौहार टोला निवासी 52 वर्षीय फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उनकी नाबालिक नातिन लडकी उम्र 16 वर्ष को 21 अक्टूबर 2019 को सुबह 10 बजे रोजाना की भांति शासकीय स्कूल फुनगा में पढने जाने व वहीं से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट की, जिस पर अपराध कायम कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान 12 नवम्बर 2019 को अपहृता दस्तयाब की गई, जिससे पुलिस के द्वारा पूछताछ कर कथन लेखबद्ध कराते हुए बाल कल्याण अधिकारी अनूपपुर में भी पेश किया गया, जिससे अपहृता द्वारा आरोपी शिवकुमार पटेल पिता स्व. रामछबीले पटेल के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाना व रखना बताई, विवेचना से आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया। जिससे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजते हुए सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।